चंदौलीः स्पेशल जज पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोष सिद्द होने पर आरोपी सिसौड़ा कला निवासी धर्मेंद्र कुमार को 12 साल कैद और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न कर पाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी.
अभियोजन की ओर से स्पेशल काउंसिल पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि धीना थाने में 17 वर्षीय पीड़िता के दादा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि एक जून 2015 को पोती दादी के साथ गंगा स्नान करने जिगना घाट गई थी. स्नान से पहले वह घाट के ऊपर चली गई. काफी देर बाद वह नहीं लौटी. आसपास के लोगों ने बताया कि दो युवक पोती को जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए. एक सप्ताह बाद पीड़िता घर आयी और उसने घर वालों को आपबीती बताई.
बताया कि ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर सिसौड़ा कला निवासी धर्मेंद्र कुमार व साथी जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर जमानियां स्टेशन ले गए. वहां से धर्मेंद्र ट्रेन से पटना ले गया. वहां उसे डराकर शारीरिक संबंध बनाए गए. पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. आरोप सिद्द होने पर कोर्ट ने आरोपी को 12 साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुना दी.
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