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अब्दुला आजम की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने सजा स्थगित करने वाली याचिका की खारिज

Gangster Subhash in Firozabad
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Published : Feb 28, 2023, 6:00 PM IST

Updated : Feb 28, 2023, 7:01 PM IST

17:54 February 28

मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 2 ने की याचिका खारिज

मुरादाबाद: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एमपी एमएलए कोर्ट 28 जनवरी को आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम को 2 साल की सजा व 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने जिला जज की कोर्ट में सजा को स्थगित करने के लिए अपील दायर की थी. दोनों पक्षों की बहस के बाद मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 2 ने अपील को खारिज कर दिया है.

एमपी एमएलए कोर्ट के सरकारी वकील मोहन लाल सैनी ने बताया कि अब्दुला आजम ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिसमें अब्दुला आजम ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी सजा को स्थगित किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना उसके बाद उस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट का मानना है कि अब्दुला आजम को जो सजा सुनाई गई है, वह बिल्कुल सही है. इस मामले में अगली अपील के लिए 15 मार्च का समय दिया गया है.


ये है पूरा मामला- 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा करने व सड़क पर धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में थाना छजलैट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट 28 जनवरी को आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम को 2 साल की सजा व 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. जबकि 7 को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया साथ था. इसी दिन देर शाम दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है. इसके साथ ही अब्दुल्ला खान के वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है दोषी

17:54 February 28

मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 2 ने की याचिका खारिज

मुरादाबाद: आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एमपी एमएलए कोर्ट 28 जनवरी को आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम को 2 साल की सजा व 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने जिला जज की कोर्ट में सजा को स्थगित करने के लिए अपील दायर की थी. दोनों पक्षों की बहस के बाद मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे 2 ने अपील को खारिज कर दिया है.

एमपी एमएलए कोर्ट के सरकारी वकील मोहन लाल सैनी ने बताया कि अब्दुला आजम ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिसमें अब्दुला आजम ने कोर्ट से मांग की थी कि उनकी सजा को स्थगित किया जाए. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना उसके बाद उस याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट का मानना है कि अब्दुला आजम को जो सजा सुनाई गई है, वह बिल्कुल सही है. इस मामले में अगली अपील के लिए 15 मार्च का समय दिया गया है.


ये है पूरा मामला- 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान हंगामा करने व सड़क पर धरना देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में थाना छजलैट में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट 28 जनवरी को आजम खान और उनके बेटे अब्दुला आजम को 2 साल की सजा व 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. जबकि 7 को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया साथ था. इसी दिन देर शाम दोनों को कोर्ट ने जमानत दे दी थी. कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है. इसके साथ ही अब्दुल्ला खान के वोट देने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है दोषी

Last Updated : Feb 28, 2023, 7:01 PM IST
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