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मिर्जापुर: 5892 निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित, जानिए वजह

यूपी के मिर्जापुर में 15 साल पूरे होने के बाद पुन: रजिस्ट्रेशन न कराने वाले 5892 वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग ने निलंबित कर दिया है. वाहन स्वामियों को निलंबन अवधि के 6 माह के अंदर अपील करना होगा, देरी होने पर रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

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5892 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित.
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Published : Aug 8, 2020, 1:15 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST

मिर्जापुर: निजी वाहन स्वामियों को बड़ा झटका लगने वाला है. एआरटीओ प्रशासन रवि कांत शुक्ला ने बताया कि जिले के 5892 वाहनों का पंजीयन 15 वर्ष पूर्ण होने पर निलंबित कर दिया गया है. उनके स्वामी 6 माह के अंदर अपील कर सकते हैं. ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा और उस नंबर पर वाहन चलाना अवैध होगा. फिर वाहन चलाने पर चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

5892 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित.
निजी वाहनों के 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद पंजीयन न कराने वाले वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है. जिले में 1980 से लेकर वर्ष 2000 के बीच खरीदे गए 5892 निजी वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं. दरअसल, संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में कोई भी निजी वाहन प्रथम बार में केवल 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इस अवधि के पश्चात 5 वर्ष के लिए वाहन का पुनः पंजीयन किया जाता है. वाहन स्वामी द्वारा ऐसा न कराने पर गाड़ी बिना पंजीयन की मानी जाती है और वाहन चेकिंग के समय पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाता है.

पंजीयन निरस्त होने से बचने के लिए अपने वाहन का पुनः पंजीयन निजी वाहन स्वामी को 5 वर्ष के लिए कराना चाहिए. यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर परिवहन कार्यालय में की जा रही है, जो निजी वाहन निलंबित किए गए हैं, उनके स्वामी 6 महीने के अंदर अपील कर पुनः पंजीयन करा सकते हैं.


पुनः अपील करके करा सकते हैं पंजीयन
परिवहन विभाग के पास काफी समय से वाहनों के पुनः पंजीयन न कराने की शिकायतें आ रही थी. कई बार आरटीओ की ओर से सूचना जारी की गई. कई वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन किसी तरह की गंभीरता न मिलने पर 15 साल से अधिक हो जाने वाले निजी वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं. 1980 से 2000 के बीच के 5892 निजी वाहनों का निलंबन किया गया है. वाहन स्वामी 6 महीने के अंदर पुनः अपील करके पंजीयन करा सकते हैं, जो 5 साल के लिए मान्य होगा. ऐसा न करने पर सड़क पर वाहनों के पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

मिर्जापुर: निजी वाहन स्वामियों को बड़ा झटका लगने वाला है. एआरटीओ प्रशासन रवि कांत शुक्ला ने बताया कि जिले के 5892 वाहनों का पंजीयन 15 वर्ष पूर्ण होने पर निलंबित कर दिया गया है. उनके स्वामी 6 माह के अंदर अपील कर सकते हैं. ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा और उस नंबर पर वाहन चलाना अवैध होगा. फिर वाहन चलाने पर चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

5892 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबित.
निजी वाहनों के 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद पंजीयन न कराने वाले वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है. जिले में 1980 से लेकर वर्ष 2000 के बीच खरीदे गए 5892 निजी वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं. दरअसल, संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में कोई भी निजी वाहन प्रथम बार में केवल 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है. इस अवधि के पश्चात 5 वर्ष के लिए वाहन का पुनः पंजीयन किया जाता है. वाहन स्वामी द्वारा ऐसा न कराने पर गाड़ी बिना पंजीयन की मानी जाती है और वाहन चेकिंग के समय पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाता है.

पंजीयन निरस्त होने से बचने के लिए अपने वाहन का पुनः पंजीयन निजी वाहन स्वामी को 5 वर्ष के लिए कराना चाहिए. यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर परिवहन कार्यालय में की जा रही है, जो निजी वाहन निलंबित किए गए हैं, उनके स्वामी 6 महीने के अंदर अपील कर पुनः पंजीयन करा सकते हैं.


पुनः अपील करके करा सकते हैं पंजीयन
परिवहन विभाग के पास काफी समय से वाहनों के पुनः पंजीयन न कराने की शिकायतें आ रही थी. कई बार आरटीओ की ओर से सूचना जारी की गई. कई वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन किसी तरह की गंभीरता न मिलने पर 15 साल से अधिक हो जाने वाले निजी वाहनों के पंजीयन निलंबित कर दिए गए हैं. 1980 से 2000 के बीच के 5892 निजी वाहनों का निलंबन किया गया है. वाहन स्वामी 6 महीने के अंदर पुनः अपील करके पंजीयन करा सकते हैं, जो 5 साल के लिए मान्य होगा. ऐसा न करने पर सड़क पर वाहनों के पकड़े जाने पर 5000 का जुर्माना वसूल किया जाएगा.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:19 PM IST
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