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लॉकडाउन: मऊ डीएम ने जारी की नई समय सारणी, इस समय खुलेंगी ये दुकानें

कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान यूपी के मऊ जिले में कुछ रियायत दी जा रही है. यहां डीएम ने समय सारणी जारी कर अलग-अगल समय पर दुकानें खोलने की अनुमति दी है.

lockdown in mau
लॉकडाउन-4 में दुकानें खोलने की समय सारणी में डीएम ने किया बदलाव.
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Published : May 22, 2020, 12:49 PM IST

मऊ: लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिले में कुछ छूट दी जा रही है. जिलाधिकारी ने इसके लिए नई समय सारणी जारी की है, जिसमें अब दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, जो पहले सिर्फ 4 बजे तक ही खुलती थी. वहीं शराब की दुकान खोलने के समय में एक घंटे की कटौती करके 6 बजे तक कर दिया गया है, क्योंकि शाम 7 बजे से जिले में कर्फ्यू लग जाता है. इसके साथ ही अन्य दुकानें पहले की तरह ही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

जिले में बाजारों को दिन निर्धारित करके खोला जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन हो सके. हालांकि जरूरत के सामान की अधिकांश दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अभी भी पान, चाय, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और मॉल खोलने की अनुमति नहीं है. जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा. इस अवधि में केवल आवश्यक कार्य से जुड़े या बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की ही अनुमति होगी.

लॉकडाउन-4 के दौरान मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति हेलमेट के साथ ही सवारी करेगा. वहीं मोटरसाइकिल में पीछे बैठने वाली महिला या पुरुष को भी हेलमेट लगाना और आधार कार्ड रखना जरूरी रहेगा. जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी दुकानें खुल रही हैं, वहां पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है. ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए मास्क लगाना आवश्यक है. यदि किसी भी दुकान पर भीड़ लगती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मऊ: लॉकडाउन के चौथे चरण में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिले में कुछ छूट दी जा रही है. जिलाधिकारी ने इसके लिए नई समय सारणी जारी की है, जिसमें अब दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, जो पहले सिर्फ 4 बजे तक ही खुलती थी. वहीं शराब की दुकान खोलने के समय में एक घंटे की कटौती करके 6 बजे तक कर दिया गया है, क्योंकि शाम 7 बजे से जिले में कर्फ्यू लग जाता है. इसके साथ ही अन्य दुकानें पहले की तरह ही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू

जिले में बाजारों को दिन निर्धारित करके खोला जा रहा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन हो सके. हालांकि जरूरत के सामान की अधिकांश दुकानें खुल रही हैं, लेकिन अभी भी पान, चाय, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून और मॉल खोलने की अनुमति नहीं है. जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा. इस अवधि में केवल आवश्यक कार्य से जुड़े या बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की ही अनुमति होगी.

लॉकडाउन-4 के दौरान मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति हेलमेट के साथ ही सवारी करेगा. वहीं मोटरसाइकिल में पीछे बैठने वाली महिला या पुरुष को भी हेलमेट लगाना और आधार कार्ड रखना जरूरी रहेगा. जिलाधिकारी ने बताया कि जो भी दुकानें खुल रही हैं, वहां पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है. ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए मास्क लगाना आवश्यक है. यदि किसी भी दुकान पर भीड़ लगती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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