मऊः कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय में फरियादियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. हाईकोर्ट का आदेश है कि 21 मार्च तक केवल जरूरी कार्य किए जाए. अगर स्थिति गम्भीर होती है तो, पूरी तरह से न्यायिक कार्य बंद कर दिया जाएगा. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए न्यायालय परिसर में केवल अधिवक्ताओं को ही प्रवेश दिया जा रहा है. न्यायालय में प्रवेश न मिलने से फरियादी काफी परेशान दिखे. जिन लोगो की 19 मार्च को सुनवाई थी, वे निराश होकर गेट के बाहर खड़े थे.
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अधिकांश फरियादियों का कहना है कि 30 से 40 दूर से चलकर आज तारीख पर आए है लेकिन कोरोना के संक्रमण के चलते अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है. ऐसे में हम लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है. वकील फोन पर बात करने पर बता रहें हैं कि आपकी तारीख अगले माह लग जायेगी.