मथुराः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पांचवें सदस्य रउफ शरीफ को लेकर अपर जिला सेशन कोर्ट प्रथम ने बी वारंट जारी किया है. पीएफआई का पांचवा सदस्य आरोपी रउफ शरीफ केरल के जिला कारागार में बंद है. जिसे पूछताछ के लिए मथुरा लाने के लिए कोर्ट ने दोबारा बी वारंट जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को कोर्ट ने निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला
हाथरस के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीकी और मसूद को 5 अक्टूबर जिले के मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किया था. चारों सदस्यों के पास से जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट लैपटॉप, मोबाइल, सामग्री बरामद की गई थी. आरोप है कि ये आरोपी हाथरस में जाकर हिंसा फैलाना चाहते थे.
विदेशों से कराता था फंडिंग
मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों से एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की, तो पता चला कि पीएफआई के सदस्य अतीक उर रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में आर्थिक मदद पहुंचाने में रउफ शरीफ का नाम सामने आया है. जो कि विदेशों से फंडिंग कराता था.
विदेश भागने के फिराक में था रउफ
हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश और आर्थिक मदद पहुंचाने में रउफ शरीफ नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी तलाश मं जुट गई थी. 18 नवंबर को आरोपी रउफ शरीफ के खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी किया गया. पुलिस को सूचना मिली थी की शरीफ विदेश भागने की फिराक में है. जिसके बाद 12 दिसंबर को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पुलिस ने पीएफआई छात्र विंग के महासचिव रउफ शरीफ को गिरफ्तार कर लिया.
STF कर रही मामले की जांच
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया एसटीएफ के अधिकारी ने अपर जिला सेशन न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में पीएफआई के पांचवें सदस्य रउफ शरीफ की पेशी के लिए दोबारा प्रार्थना पत्र दायर किया है. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आरोपी के खिलाफ बी वारंट जारी किया है. आपको बता दें 15 जनवरी को आरोपी रउफ शरीफ की कोर्ट में पेशी होनी थी. लेकिन किसी कारण से पेशी नहीं हो सकी. बी वारंट जारी होने के बाद अगली सुनवाई एक फरवरी को तय की गई है.