मथुरा: उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने सरचार्ज समाधान योजना शुरु की है. इस योजना के तहत अब बिजली उपभोक्ताओं को बिल पर लगने वाले ब्याज पर छूट मिलेगी. इस योजना का लाभ दो किलोवाट तक के घरेलू और निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को मिलेगा.
विद्युत विभाग ने छोटे उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की है. छोटे उपभोक्ता जो किसी कारण अपना बिल समय से जमा नहीं कर पाते है, जिससे उस पर ब्याज बढ़ता जाता है. विद्युत विभाग ने इस ब्याज पर छूट प्रदान करते हुए 1 और 2 किलोवाट के घरेलू एवं वाणिज्यिक विधा के संयोजनों के आधार पर सरचार्ज समाधान योजना निकाली है. इसके तहत दिसंबर 2018 तक के बिल में जो भी सरचार्ज जोड़ा गया है उसमें सौ प्रतिशत तक छूट दी जाएगी और केवल मूलधन उपभोक्ता से लिया जाएगा.
यह योजना पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है. बता दें कि इस योजना में पंजीकरण की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2019 थी, जिसको बढ़ाकर अब 15 फरवरी तक कर दिया गया है.