मथुरा: सोमवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन और जिला जज की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण (shri krishna janmabhoomi idgah case) को लेकर तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अवकाश होने के कारण सुनवाई नहीं हुई और जिला जज की कोर्ट में महेंद्र सिंह की याचिका पर 20 मिनट बहस हुई. इस बार भी प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ. अब तीनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण पर सोमवार को जिला जज की कोर्ट में वादी महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई. वादी महेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, सेवा ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए लेकिन प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिवादी पर केस लटकाए रखने की बात कही है. महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर 7 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.
वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट से ट्रांसफर करके जिला जज की कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी और मांग की थी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ईद का प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट या फिर स्पेशल कोर्ट गठित कर नियमित सुनवाई की जाए, उसी याचिका पर आज सोमवार को सुनवाई हुई थी.
सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर दो याचिका अनिल त्रिपाठी और पवन शास्त्री की याचिका पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन सिविल जज के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की महत्वपूर्ण सुनवाई आज जिला जज की कोर्ट में हुई थी. प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड अधिवक्ता को नोटिस तामिल होने के बाद भी अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. वह मामले को लटकाए रखना चाहते हैं जबकि हमारा कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण के लिए जिला जज फास्ट ट्रेक कोर्ट या स्पेशल कोर्ट गठित की जाए. आज फिर जिला जज की कोर्ट से सुन्नी पप्पू अधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया है.
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