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Mathura Temple Case : भगवान को मिल रही तारीख पर तारीख, अब होगी 24 नवंबर को सुनवाई - श्रीकृष्ण जन्मस्थान

जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई (Hearing on Mathura temple case) होनी थी. लेकिन, जज साहब के व्यस्त होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है. वहीं याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने न्याय-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें बदलाव की जरूरत है. न्याय प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है. जब भगवान को न्याय नहीं मिला तो आम इंसान इससे कोसों दूर है.

Mathura Temple Case
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Published : Nov 11, 2021, 7:57 PM IST

मथुरा : पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय की कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी. लेकिन, जज साहब के व्यस्त होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है.

जिला जज के कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने पिछली तारीख पर फिर से अपना पक्ष रखते हुए जन्मभूमि मामले को लेकर ऐतराज जताया था. साथ ही कहा था कि यह केस सुनने लायक नहीं है इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए. गुरुवार को सुनवाई न होने के कारण मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है.

'भगवान' को फिर मिली तारीख


श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं है डिक्री करने का.



कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


इसे भी पढ़ें - जब ऊर्जा मंत्री ने गाया ब्रजभूमि का गीत, देखें वीडियो

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मथुरा : पिछले साल 25 सितंबर को जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर वाद दायर किया था. यह श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले की पहली पिटीशन भी थी. कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायालय की कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी. लेकिन, जज साहब के व्यस्त होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है.

जिला जज के कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने पिछली तारीख पर फिर से अपना पक्ष रखते हुए जन्मभूमि मामले को लेकर ऐतराज जताया था. साथ ही कहा था कि यह केस सुनने लायक नहीं है इसलिए इसको खारिज कर देना चाहिए. गुरुवार को सुनवाई न होने के कारण मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई है.

'भगवान' को फिर मिली तारीख


श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. 11 एकड़ में श्रीकृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है. श्रीकृष्ण जन्मस्थान कटरा केशव देव मंदिर की जगह पर बना हुआ है. कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की जा रही है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट को कोई अधिकार नहीं है डिक्री करने का.



कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री ने पिछले साल 25 सितंबर को जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें चार प्रतिवादी पक्ष बनाए गए. शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है.


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