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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 4 मई को होगी अगली सुनवाई - ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद

शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद में सुनवाई हुई. वाद में श्री कृष्ण जन्म भूमि की संपत्ति 13.73 एकड़ भूमि से शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए प्राचीन शिलालेख और अवशेष बताते हुए उन्हें खुर्द बुर्द ना किया जाए, इसके लिए अमीन नियुक्त करने की मांग की गई थी.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला
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Published : Apr 15, 2022, 6:11 PM IST

Updated : Apr 15, 2022, 7:26 PM IST

मथुराः शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद में सुनवाई हुई. जिसमें ईदगाह मस्जिद के पैरोकार हाजिर हुए. ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने न्यायालय से वाद की नकल मांगी. जिसमें न्यायालय द्वारा नकल देने के लिए आदेश कर दिये गये. मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की गई है.

ये है पूरा मामलाः दरअसल हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष वादी दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर वाद दायर किया था. इसके साथ ही वादी ने न्यायालय से मांग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे प्राचीन श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित शिलालेख और अवशेष दबे हुए हैं, जिन्हें नष्ट और खुर्द बुर्द किया जा सकता है. इसके लिए न्यायालय अमीन नियुक्त कर उसकी निगरानी कराये.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला

शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. वहीं न्यायलय के ईदगाह कमेटी द्वारा वाद से संबंधित मांगी गई कॉपी के लिए दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय ने कॉपी देने के निर्देश दिये. इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होनी है.

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4 मई को होगी अगली सुनवाई

जानकारी देते हुए वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि आज 15 अप्रैल को माननीय न्यायालय में हमारी सुनवाई होनी थी, जो दूसरी पार्टी है ईदगाह मस्जिद वाली इंतजामिया कमेटी के लोग हाजिर हुए. उन्होंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि हमें कुछ समय दिया जाए जो वाद हैं उसकी उन्होंने नकल मांगी है.

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4 मई को होगी अगली सुनवाई

इसे भी पढ़ें- जानिए साल में दो बार क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती, इनके पूजन का तरीका भी होता है अलग

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया गया था कि जो ईदगाह के नीचे जो भगवान कृष्ण मंदिर के जो प्राचीन शिलालेख हैं, उनको ये लोग नष्ट कर सकते हैं. सबूतों को हटा सकते हैं. इसलिए हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया गया था. माननीय न्यायालय से इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने समय की मांग की है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है.

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मथुराः शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद में सुनवाई हुई. जिसमें ईदगाह मस्जिद के पैरोकार हाजिर हुए. ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने न्यायालय से वाद की नकल मांगी. जिसमें न्यायालय द्वारा नकल देने के लिए आदेश कर दिये गये. मामले की अगली सुनवाई 4 मई को तय की गई है.

ये है पूरा मामलाः दरअसल हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष वादी दिनेश शर्मा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर वाद दायर किया था. इसके साथ ही वादी ने न्यायालय से मांग की थी कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे प्राचीन श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित शिलालेख और अवशेष दबे हुए हैं, जिन्हें नष्ट और खुर्द बुर्द किया जा सकता है. इसके लिए न्यायालय अमीन नियुक्त कर उसकी निगरानी कराये.

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शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई. वहीं न्यायलय के ईदगाह कमेटी द्वारा वाद से संबंधित मांगी गई कॉपी के लिए दाखिल किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायालय ने कॉपी देने के निर्देश दिये. इस मामले में अगली सुनवाई 4 मई को होनी है.

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4 मई को होगी अगली सुनवाई

जानकारी देते हुए वादी अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने बताया कि आज 15 अप्रैल को माननीय न्यायालय में हमारी सुनवाई होनी थी, जो दूसरी पार्टी है ईदगाह मस्जिद वाली इंतजामिया कमेटी के लोग हाजिर हुए. उन्होंने माननीय न्यायालय से मांग की है कि हमें कुछ समय दिया जाए जो वाद हैं उसकी उन्होंने नकल मांगी है.

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4 मई को होगी अगली सुनवाई

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाया गया था कि जो ईदगाह के नीचे जो भगवान कृष्ण मंदिर के जो प्राचीन शिलालेख हैं, उनको ये लोग नष्ट कर सकते हैं. सबूतों को हटा सकते हैं. इसलिए हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया गया था. माननीय न्यायालय से इंतजामिया कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने समय की मांग की है. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है.

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Last Updated : Apr 15, 2022, 7:26 PM IST
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