मथुरा: बुधवार को जनपद के एडीजे 10 नंबर की कोर्ट ने तीन लोगों की हत्या के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी को मृत्युदंड के साथ-साथ सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. वहीं मामले में कोर्ट ने एक महिला को बरी कर दिया. बता दें कि राया थाना क्षेत्र भरउ गांव में खेती की संपत्ति के विवाद को लेकर 18 जून 2018 को तीन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी.
कोर्ट ने सुनाया फैसला
एडीजे 10 नंबर की कोर्ट के जज अमर सिंह ने ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों को सजा सुनाई, जिसमें तीन आरोपी गजराज, कालीचरण और अनिल कुमार को आजीवन कारावास और चौथे आरोपी चंदन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. संपत्ति के विवाद में तीन लोगों की हत्या की गई थी.
18 जून 2018 में हुआ था ट्रिपल मर्डर
राया थाना क्षेत्र भरउ गांव में 18 जून 2018 को खेती की संपत्ति के विवाद को लेकर साजिश रचते हुए तीन लोगों की सुंदर, भंवर सिंह और सत्य प्रकाश की निर्मम हत्या कर दी गई थी. जनपद में ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से हड़कंप मच गया था. मृतकों के परिजनों ने मामले में पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें महिला भगवती देवी, गजराज, कालीचरण, अनिल कुमार और चंदन सिंह थे. सभी आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया. फिलहाल हत्याकांड के सभी आरोपी जिला कारागार में बंद हैं.
सरकारी वकील नरेंद्र शर्मा ने बताया कि एडीजे 10 नंबर अमर सिंह की कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में आरोपियों को सजा सुनाई है, जिसमें गजराज, कालीचरण और अनिल कुमार को आजीवन कारावास, एक आरोपी चंदन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है. वहीं सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. एक महिला भगवती देवी को बरी कर दिया गया है.