मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में गुरूवार को नया मोड़ आ गया. अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन द्वारा जिला न्यायालय में दाखिल किए गए रिवीजन को एडीजे 7 कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह मांग निराधार है.
ये भी पढ़ें- कासगंज में गोली लगने से पत्नी की मौत के मामले में इंस्पेक्टर गिरफ्तार
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक द्वारा 26 जुलाई को एडीजे कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था. जिसमें मांग की गई थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व से पहले विवादित स्थान शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल का जलभिषेक और पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए. 1 अगस्त को नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. 3 अगस्त को डीजे के आदेश पर गुरुवार को प्रार्थना पत्र की सुनवाई एडीजे 7 की कोर्ट में की गई. इस दौरान न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि यह निराधार है. इस मांग का कोई औचित्य नहीं है.
वादी को लगी थी फटकारः अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर 5 अगस्त को सुनवाई होनी है. लेकिन वादी द्वारा न्यायालय में कोई न कोई नई प्रार्थना पत्र और रिवीजन दाखिल क्यों किए जा रहे हैं. इस मामले को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन वादी पक्ष से नाराजगी जताई थी.
ये भी पढ़ें- PWD मुख्यालय में मिली बाबू की लाश, मौत के वक्त मौजूद थे मृतक के दो साथी
विपक्ष न्यायालय में रहा मौजूदः शाही ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहे थे. एडीजे 7 कोर्ट में प्रार्थना पत्र सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता भी उपस्थित रहे, तभी न्यायालय ने वादी द्वारा दाखिल की गई रिवीजन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायालय में सुनने लायक नहीं है. मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की सौहार्द की नगरी रही है यहां पर हिंदू-मुस्लमान सब मिलकर त्योहार मनाते हैं.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप