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मथुरा: एनजीटी ने सरकार से तीन दिन में मांगा जवाब

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मथुरा जनपद के गोवर्धन कस्बे में परिक्रमा मार्ग और प्राचीन कुंडों के सौंदर्यीकरण पर सवाल उठाए हैं. एनजीटी ने सरकार से तीन दिन में जवाब तलब किया है.

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मथुरा: एनजीटी ने मांगा सरकार से जवाब
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Published : Nov 27, 2019, 11:40 PM IST

मथुरा: एनजीटी कोर्ट में गोवर्धन कस्बे के संत आनंद दास ने एक याचिका डाली कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और कुंडों के सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है. इस याचिका के मुताबिक वृंदावन की ब्रज फाउंडेशन संस्था और प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते प्राचीन कुंडों को छोटा किया जा रहा है.

एनजीटी ने मांगा सरकार से जवाब.

इसके चलते कोर्ट में आज सुनवाई की गई थी, जिसमें एनजीटी कोर्ट ने ब्रज फाउंडेशन और सरकार से तीन दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता बाबा आनंद दास ने ब्रज फाउंडेशन संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संस्थान नियमों को बदल कर गोवर्धन के प्राचीन कुंडों के नाम पर अवैध कब्जा और घोटाला कर रही है.

प्राचीन कुंडों पर एनजीटी कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसकी आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है. नियमों को बदल कर ब्रज फाउंडेशन संस्था ने करोड़ों का घोटाला किया और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को सकरा भी कर दिया, जिससे दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था हाहत हुई है.
-सार्थक चतुर्वेदी, वकील

मथुरा: एनजीटी कोर्ट में गोवर्धन कस्बे के संत आनंद दास ने एक याचिका डाली कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और कुंडों के सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है. इस याचिका के मुताबिक वृंदावन की ब्रज फाउंडेशन संस्था और प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते प्राचीन कुंडों को छोटा किया जा रहा है.

एनजीटी ने मांगा सरकार से जवाब.

इसके चलते कोर्ट में आज सुनवाई की गई थी, जिसमें एनजीटी कोर्ट ने ब्रज फाउंडेशन और सरकार से तीन दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता बाबा आनंद दास ने ब्रज फाउंडेशन संस्था पर आरोप लगाते हुए कहा है कि संस्थान नियमों को बदल कर गोवर्धन के प्राचीन कुंडों के नाम पर अवैध कब्जा और घोटाला कर रही है.

प्राचीन कुंडों पर एनजीटी कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसकी आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है. नियमों को बदल कर ब्रज फाउंडेशन संस्था ने करोड़ों का घोटाला किया और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को सकरा भी कर दिया, जिससे दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था हाहत हुई है.
-सार्थक चतुर्वेदी, वकील

Intro:मथुरा।एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मथुरा जनपद के गोवर्धन कस्बे में परिक्रमा मार्ग और प्राचीन कुंडों के सौंदर्यीकरण पर सवाल उठाते हुए स्थानीय संस्था बृज फाउंडेशन संस्था और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सरकार से तीन दिन में जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने।


Body:एनजीटी कोर्ट मैं गोवर्धन कस्बे के संत आनंद दास ने याचिका डाली की गोवर्धन परिक्रमा मार्ग और कुंडों के सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है वृंदावन की ब्रज फाउंडेशन संस्था और प्रदेश सरकार की अनदेखी के चलते प्राचीन कुंडों को छोटा किया जा रहा है जिसके चलते एनजीटी कोर्ट में आज सुनवाई की गई थी और आदेश कोर्ट ने दिया कि 3 दिन के अंदर संस्था की जवाबदेही और सरकार की ओर से जवाब तलब किया जाए।


Conclusion:याचिका कर्ता बाबा आनंद दास ने कहा स्थानीय संस्था ब्रज फाउंडेशन और सरकार की मिलीभगत के चलते प्राचीन कुंडों का सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। आज एनजीटी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संस्था से जवाब मांगा है 2014 से ब्रज फाउंडेशन संस्था नियमों को बदल कर गोवर्धन के प्राचीन कुंडों के नाम पर अवैध कब्जा और घोटाला कर रही है। जिसको एनजीटी कोर्ट ने जवाब तलब किया है।

सार्थक चतुर्वेदी वकील ने बताया प्राचीन गुंडों के सौंदर्यीकरण को लेकर एनजीटी कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसकी आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है क्योंकि नियमों को बदल कर ब्रज फाउंडेशन संस्था ने करोड़ों का घोटाला किया और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को सकड़ा कर दिया दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था हाहत हुई है।

वाइट बाबा आनंद दास याचिकाकर्ता
वाइट सार्थक चतुर्वेदी वकील


mathura reporter
praveen sharma
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