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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरणः वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन के कारण नहीं हुई सुनवाई

श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में तीन याचिकाओं की सुनवाई को टाल दिया गया है. अब कोर्ट इस मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगी. मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में और एडीजे सेवंथ कोर्ट में तीन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला
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Published : Sep 26, 2022, 12:25 PM IST

Updated : Sep 26, 2022, 3:56 PM IST

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह प्रकरण में सुनवाई को टाल दिया गया है. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर सोमवार को न्यायालय में नो वर्क घोषित कर दिया. अब इस मामले में दायर तीनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. बता दें कि जनपद के दो न्यायालय मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट और एडीजे सेवंथ कोर्ट में इन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी थी.

जानकारी के अनुसार, एडीजे सेवंथ कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पिछली तारीख में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया था. जबकि, दूसरा पक्ष मुस्लिम शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता गैरहाजिर रहे थे. न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए आज मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. वहीं, अनिल त्रिपाठी और पवन शास्त्री की याचिकाओं पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी. याचिकाओं में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी.

इस मामले में एक वर्ष पूर्व सिविल जज सीनियर डिविजन के कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सोमवार को दो न्यायालय में सुनवाई होनी है. दोनों पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और अपने तमाम दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश करेंगे.

ये भी पढ़ेंः अब डीएल आवेदकों की लगेगी 20 मिनट की क्लास

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह प्रकरण में सुनवाई को टाल दिया गया है. कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर सोमवार को न्यायालय में नो वर्क घोषित कर दिया. अब इस मामले में दायर तीनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. बता दें कि जनपद के दो न्यायालय मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट और एडीजे सेवंथ कोर्ट में इन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी थी.

जानकारी के अनुसार, एडीजे सेवंथ कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पिछली तारीख में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने अपना वकालतनामा कोर्ट में दाखिल किया था. जबकि, दूसरा पक्ष मुस्लिम शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता गैरहाजिर रहे थे. न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए आज मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. वहीं, अनिल त्रिपाठी और पवन शास्त्री की याचिकाओं पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई होगी. याचिकाओं में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी.

इस मामले में एक वर्ष पूर्व सिविल जज सीनियर डिविजन के कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर सोमवार को दो न्यायालय में सुनवाई होनी है. दोनों पक्षों के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और अपने तमाम दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश करेंगे.

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Last Updated : Sep 26, 2022, 3:56 PM IST
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