मथुराः श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को जिला न्यायालय कोर्ट में सुनवाई टल गई. वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन होने की वजह से शोकावकास घोषित हो गया. श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी.
श्री कृष्ण जन्म भूमि का मालिकाना हक
श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर 13.37 एकड़ में बना हुआ है. जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच और भागवत भवन 11 एकड़ में और शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ में बनी हुई है. इस मामले को लेकर हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अधिवक्ताओं ने 25 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली थी.
जन्मभूमि मामले में चार प्रतिवादी पक्ष
श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है. प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय कोर्ट में अपना-अपना वकालतनामा दाखिल किया जा चुका है. जिला न्यायालय कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई है.
अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी
जिला न्यायालय कोर्ट में शाही ईदगाह कमेटी अधिवक्ता द्वारा जन्मभूमि मामले में आपत्ति दर्ज कराने को लेकर सात जनवरी को प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जिसमें सोमवार सुबह 11:00 बजे जिला न्यायालय कोर्ट में सुनवाई होनी थी. लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन होने की वजह से जिला न्यायालय में शोकावकास घोषित हुआ. अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी.
क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर 25 सितंबर को अधिवक्ताओं ने कोर्ट मे याचिका डाली थी .