मथुरा. 2008 में जनपद के बरसाना थाना क्षेत्र के गांव के मेहराना का बहुचर्चित ट्रिपल हत्याकांड में पांच आरोपियों को मंगलवार को एडीजे-8 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही पांचों आरोपियों पर 50-50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया.
22 मार्च 2008 को गांव में होली के दिन तीन सगे भाई राजेंद्र, रघुवीर और डालचंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि इनकी गांव के ही कुछ लोगों से होली खेलने को लेकर विवाद हो गया था.
मंगलवार को जनपद के न्यायालय एडीजे-8 जज संजय चौधरी ने 13 साल पूर्व हुए ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
ट्रिपल मर्डर केस में 8 लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें एक आरोपी महिला राजकुमारी को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दे दिया. दूसरे आरोपी बिजेंदर की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई.
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तीसरा आरोपी सुखदेव गैरहाजिर चल रहा है. न्यायालय ने वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. बरसाना थाना क्षेत्र के मेहराना गांव में होली खेलते समय महिला के साथ छेड़खानी हुई थी. मामला इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.
इसमें तीन सगे भाई राजेंद्र, रघुवीर और डालचंद की गोली लगने से मौत हो गई. गांव में ट्रिपल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया. घटना के बाद पुलिस को गांव के माहौल देखते हुए पीएसी और पुलिस बल तैनात करना पड़ा.
मृतक के परिजन निरंजन ने अपने भाइयों की हत्या के आरोप में 8 लोगों के नाम से हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. इसमें सतीश, चंदन, बिजेंदर, टीकाराम, सत्यभान, प्रताप, सुखदेव, राजकुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया.
एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि जज ने ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है. एक अन्य आरोपी के खिलाफ वारंट जारी करके गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं.