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श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पहला मुकदमा दर्ज, 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई - mathura news

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर कोर्ट में वाद दायर किया गया. मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया है.

श्री कृष्ण जन्मभूमि
श्री कृष्ण जन्मभूमि
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Published : Dec 23, 2020, 6:57 PM IST

Updated : Dec 23, 2020, 8:44 PM IST

मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर बाद सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया. देर शाम को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट में वाद दर्ज
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया. देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की दी जानकारी
विपक्षी पार्टीसामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को विपक्षी पार्टी बनाया गया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर पहला वाद दर्ज किया गया है.

क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "श्री कृष्ण जन्म भूमि मालिकाना हक, परिसर को अतिक्रमण मुक्त और डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट मे वाद दर्ज किया गया है. अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी."

मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर बाद सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया. देर शाम को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट में वाद दर्ज
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया. देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की दी जानकारी
विपक्षी पार्टीसामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया, जिसमें शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट को विपक्षी पार्टी बनाया गया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जन्मभूमि मामले को लेकर पहला वाद दर्ज किया गया है.

क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है.

अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "श्री कृष्ण जन्म भूमि मालिकाना हक, परिसर को अतिक्रमण मुक्त और डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट मे वाद दर्ज किया गया है. अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी."

Last Updated : Dec 23, 2020, 8:44 PM IST
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