मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि विराजमान मालिकाना हक और परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर बाद सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया. देर शाम को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. मामले में अब अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट में वाद दर्ज
सामाजिक संस्था यूनाइटेड हिंदू फ्रंट धर्म रक्षा संघ और अधिवक्ताओं ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक परिसर को अतिक्रमण मुक्त और 1968 में की गई डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया. देर शाम को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
क्या है मांग
12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्मस्थान सोसायटी द्वारा किया गया. 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई. डिक्री रद्द करने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था द्वारा सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दर्ज किया गया है.
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि "श्री कृष्ण जन्म भूमि मालिकाना हक, परिसर को अतिक्रमण मुक्त और डिक्री की मांग को लेकर सीनियर डिवीजन सिविल जज की कोर्ट में वाद दायर किया गया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर कोर्ट मे वाद दर्ज किया गया है. अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी."