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बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला - सौतेले पिता को आजीवन कारावास

मथुरा जिला न्यायालय ने बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 80 हजार का अर्थदंड लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला सिर्फ 26 कार्य दिवस में सुनाया है.

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Published : Jul 18, 2023, 9:42 PM IST

मथुरा: जनपद के पोस्को एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 80 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. कार्य दिवस के मात्र 26 दिनों में कोर्ट ने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले बाप को सजा सुनाई है. बहुत कम दिनों में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

अभियोजन के मुताबिक फरह थाना क्षेत्र इलाके में 17 मई को महेंद्र अपनी 10 साल की बेटी को अपने साथ आधार कार्ड बनवाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था. इस दौरान वह आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर हिंदुस्तान कॉलेज के पास जंगल में ले जाकर सौतेली बेटी के साथ घिनौनी हरकत की थी. इसके बाद महेंद्र ने बेटी को धमकाते हुए कहा कि अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार दूेगा. जब नाबालिग घर पहुंची तो उसने अपनी मां को सारी बात बता दी.

इसके बाद 18 मई को फरह थाने में पीड़िता की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए संगीन धाराओं में जेल भेज दिया. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ 12 जून को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. जिस पर न्यायाधीश पोस्को एक्ट कोर्ट में एडीजीसी अधिवक्ता ने केस की पैरवी की. अधिवक्ता एडीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ हुई घिनौनी घटना में दोषी को आजीवन कारावास की सजा और आर्थिक दंड अस्सी हजार रुपये लगाया गया है. पुलिस की सतर्कता और न्यायालय में कड़ी पैरवी करते हुए दोषी को कार्य दिवस के मात्र 26 दिन में सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें: सरकारी जमीन हड़पने के मामले में सपा के पूर्व विधायक गिरफ्तार

मथुरा: जनपद के पोस्को एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 80 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. कार्य दिवस के मात्र 26 दिनों में कोर्ट ने 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले बाप को सजा सुनाई है. बहुत कम दिनों में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.

अभियोजन के मुताबिक फरह थाना क्षेत्र इलाके में 17 मई को महेंद्र अपनी 10 साल की बेटी को अपने साथ आधार कार्ड बनवाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया था. इस दौरान वह आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर हिंदुस्तान कॉलेज के पास जंगल में ले जाकर सौतेली बेटी के साथ घिनौनी हरकत की थी. इसके बाद महेंद्र ने बेटी को धमकाते हुए कहा कि अगर किसी से कुछ कहा तो जान से मार दूेगा. जब नाबालिग घर पहुंची तो उसने अपनी मां को सारी बात बता दी.

इसके बाद 18 मई को फरह थाने में पीड़िता की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए संगीन धाराओं में जेल भेज दिया. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ 12 जून को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. जिस पर न्यायाधीश पोस्को एक्ट कोर्ट में एडीजीसी अधिवक्ता ने केस की पैरवी की. अधिवक्ता एडीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट कोर्ट ने नाबालिग के साथ हुई घिनौनी घटना में दोषी को आजीवन कारावास की सजा और आर्थिक दंड अस्सी हजार रुपये लगाया गया है. पुलिस की सतर्कता और न्यायालय में कड़ी पैरवी करते हुए दोषी को कार्य दिवस के मात्र 26 दिन में सजा सुनाई है.

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