ETV Bharat / state

मथुरा में पकड़े गए PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

यूपी के मथुरा में पकड़े गए PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है. आज गुरुवार दोपहर 12 बजे एडीजे-11 की कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने इस पर बहस की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित किया.

PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
author img

By

Published : Nov 12, 2020, 5:53 PM IST

मथुरा: हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में जिला कारागार में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर आज गुरुवार दोपहर 12 बजे एडीजे-11 की कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस शुरू की. तीन घंटे बहस करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आरोपियों की जमानत पर 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा.

PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
कोर्ट में 3 घंटे हुई बहस
जिला कारागार में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद और आलम की जमानत याचिका पर अधिवक्ता द्वारा एडीजे-11 की कोर्ट में बहस हुई. आरोपी पक्ष अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा. तीन घंटे बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
फैसला सुरक्षित
हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में पीएफआई के तीन सदस्य की जमानत याचिका पर एडीजे-11 की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा.
पीएफआई मामले की जांच एसटीएफ कर रही
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद ,आलम और सिद्दीकी से लखनऊ की एसटीएफ की टीम जांच कर रही है.
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि पीएफआई के 3 सदस्यों की जमानत याचिका पर गुरुवार को एडीजे-11 की कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा बहस पूरी हो चुकी है. फैसला सुरक्षित रखा गया है. कोर्ट द्वारा 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा.

मथुरा: हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में जिला कारागार में बंद पीएफआई के तीन सदस्यों की जमानत याचिका पर आज गुरुवार दोपहर 12 बजे एडीजे-11 की कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस शुरू की. तीन घंटे बहस करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आरोपियों की जमानत पर 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा.

PFI सदस्यों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
कोर्ट में 3 घंटे हुई बहस
जिला कारागार में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद और आलम की जमानत याचिका पर अधिवक्ता द्वारा एडीजे-11 की कोर्ट में बहस हुई. आरोपी पक्ष अधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा. तीन घंटे बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
फैसला सुरक्षित
हाथरस में हिंसा फैलाने के आरोप में पीएफआई के तीन सदस्य की जमानत याचिका पर एडीजे-11 की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा.
पीएफआई मामले की जांच एसटीएफ कर रही
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य अतीकुर्रहमान, मसूद ,आलम और सिद्दीकी से लखनऊ की एसटीएफ की टीम जांच कर रही है.
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दी जानकारी
आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि पीएफआई के 3 सदस्यों की जमानत याचिका पर गुरुवार को एडीजे-11 की कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा बहस पूरी हो चुकी है. फैसला सुरक्षित रखा गया है. कोर्ट द्वारा 13 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.