मथुरा: जिला न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर खोलने के आदेश दे दिए हैं. साधु संत और स्थानीय लोगों के विरोध के आगे जिला न्यायालय को झुकना पड़ा शनिवार से बांके बिहारी मंदिर खोलने के आदेश दिए गए हैं. 17 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर को जिस स्थिति में खोला गया था. उसी प्रकार व्यवस्था को अपनाते हुए मंदिर खोलने के आदेश दिए गए हैं, श्रद्धालु पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे. उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे. सुबह और शाम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे.
बांके बिहारी मंदिर खुलने का आदेश
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा एक वेबसाइट www.bankebihariji.in.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद श्रद्धालु मंदिर में आसानी से दर्शन कर सकेंगे. बांके बिहारी मंदिर परिसर के बाहर की व्यवस्था जिला प्रशासन और परिसर के अंदर की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की होगी. दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. प्रतिदिन सुबह 8:30 से दोपहर 12:00 बजे तक और शाम 5:30 से 9:00 बजे तक बांके बिहारी मंदिर के दर्शन होंगे. दोनों पारी दो सौ, दो सौ श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे.
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया जिला न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर शनिवार से खोलने के आदेश कर दिए हैं. 17 अक्टूबर को जो व्यवस्थाएं जिला प्रशासन मंदिर प्रशासन द्वारा की गई थी. वही व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर खोलने के आदेश दिए गए हैं. सोशल डिस्टेंस और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी भक्तों का समर्थन करते हुए मंदिर खोले जाने की मांग की थी. कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो भाजपा महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर आंदोलन कर रही है. वहीं वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को खोले जाने को लेकर चुप्पी साध रखी है. वृंदावन के लोगों का मंदिर बंद होने के कारण आमदनी का जरिया खत्म हो चुका है ,उन्हें अपना घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है.