मथुरा: नंदगांव मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैसल खान को गुरुवार की सुबह जिला कारागार से रिहा किया गया. 30 अक्टूबर को मंदिर परिसर में घूमने आए फैजल खान और चांद मोहम्मद ने मंदिर परिसर में नमाज अदा की थी. हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद जिला कारागार से फैजल खान को रिहा किया गया.
बरसाना थाना क्षेत्र के नंद बाबा मंदिर परिसर में घूमने आए चांद मोहम्मद और फैजल खान ने 30 अक्टूबर को नमाज अदा की थी. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद पुलिस ने चांद मोहम्मद और फैजल खान के खिलाफ बरसाने में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी.
मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में आरोपी फैजल खान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी किया जबकि दूसरा आरोपी चांद मोहम्मद पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर था. दिल्ली से गिरफ्तार करके फैजल खान को ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी फैजल खान को सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के मामले में जिला कारागार भेजने का आदेश दिया था.
18 दिसंबर को हाईकोर्ट से रिहाई के आदेश
आरोपी फैजल खान की जनपद न्यायालय कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद परिजनों ने हाईकोर्ट से जमानत अर्जी लगाई. इस मामले में हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर को आरोपी फैजल खान को रिहा करने के आदेश दिए.
रिहा होने के बाद फैजल खान ने बताया कि आज बहुत अच्छा दिन है. कल ईसा मसीह का जन्मदिन है. इंसानियत और मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, यही मैंने जेल में रहकर सीखा है. शाम को मंदिर में एक तरफ आरती होती है, तो दूसरी तरफ नमाज अदा की जाती है. मुझे लगता है हमें अपराधियों से कुछ सीखना चाहिए. यहां आकर सीखा कि मोहब्बत धर्म का बुनियादी विलय है. मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला अभी कोर्ट में है. हम तो माहौल सुधारने वाले लोग हैं. माहौल खराब करने के बारे में सोच भी नहीं सकते.