महोबा: उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गयी है. इसकी जानकारी जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने जनपदवासियों को दी. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को आवश्यक बताया है. लिहाजा जनपदवासी बताए गए नियमों का पालन करें.
एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली लागू
जिलाधिकारी ने बताया कि एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य है. इसलिए जनपद वासियों से अनुरोध है कि कोविड-19 से निवारण के लिए आप सभी अब सहयोग करें. उन्होंने जानकारी दी की नाक और मुंह को ढंककर हम संक्रमण से बचने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं.
साफ कपड़े से बनाएं फेस कवर मास्क
डीएम ने कहा कि यदि आपके पास मास्क नहीं है तो किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला मास्क बना लें, जिसे साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है. गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी लपेट कर मुंह और नाक को ढका जा सकता है.