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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Apr 9, 2021, 2:32 PM IST

यूपी के महोबा में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

आरोपी को आजीवन कारावास
आरोपी को आजीवन कारावास

महोबा: जिले में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

जानें पूरा मामला
मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 17 अगस्त को 2019 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी. किशोरी के पिता ने कोतवाली में अजीज, अरसीद खान और अंकित खान निवासी ननवारा जिला जींद हरियाणा के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला. उसके बयान के बाद मामले में आरोपी अजीज खान को दोषी पाया गया. शेष दो आरोपियों को विवेचना में अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई. सात सितंबर 2019 को अजीज के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराएं बढ़ाई गईं. अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया.
पढ़ें- घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त अजीज खान को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. अभियुक्त को 20 साल तक सश्रम कारावास और शेष अवधि में साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

महोबा: जिले में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

जानें पूरा मामला
मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 17 अगस्त को 2019 को 15 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी. किशोरी के पिता ने कोतवाली में अजीज, अरसीद खान और अंकित खान निवासी ननवारा जिला जींद हरियाणा के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला. उसके बयान के बाद मामले में आरोपी अजीज खान को दोषी पाया गया. शेष दो आरोपियों को विवेचना में अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई. सात सितंबर 2019 को अजीज के खिलाफ दुष्कर्म समेत कई धाराएं बढ़ाई गईं. अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया.
पढ़ें- घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त अजीज खान को दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. अभियुक्त को 20 साल तक सश्रम कारावास और शेष अवधि में साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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