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महोबा: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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Published : Jan 21, 2020, 8:00 PM IST

यूपी के महोबा में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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जिला न्यायालय का दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला.

महोबा: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल की अदालत ने सुनाया है.

जिला न्यायालय का दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला.

जानिए पूरा मामला

  • मामला खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • एक वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.
  • अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी बबलू को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है.
  • आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

यह भी पढ़ें: गोण्डाः सरयू नदी में नाव पलटी, 12 से अधिक लोग लापता, एक का शव बरामद

एक साल पहले 11 वर्षीय नाबालिग के साथ आरोपी बबलू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिस पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है.
दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता

महोबा: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल की अदालत ने सुनाया है.

जिला न्यायालय का दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ फैसला.

जानिए पूरा मामला

  • मामला खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव का है.
  • एक वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था.
  • अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आरोपी बबलू को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है.
  • आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है.

यह भी पढ़ें: गोण्डाः सरयू नदी में नाव पलटी, 12 से अधिक लोग लापता, एक का शव बरामद

एक साल पहले 11 वर्षीय नाबालिग के साथ आरोपी बबलू ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिस पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है.
दिनेश सिंह, शासकीय अधिवक्ता

Intro:एंकर- महोबा जिले में आज फिर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट के आरोपी के 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल की अदालत ने सुनाया ।

Body:वी/ओ- मामला खन्ना थाना क्षेत्र के एक गांव का है जहां पर लगभग एक वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म की बारदात को अंजाम दिया गया था यह आरोप बबलू नामक युवक पर लगा था जिसमे आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामकृष्ण शुक्ल ने आरोप सिध्द होने पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है ।

Conclusion:बाईट- दिनेश सिंह ( शासकीय अधिवक्ता )-वही इस मामले की पैरवी कर रहे अधिबक्ता ने बताया कि यह खन्ना थाना क्षेत्र का मामला था जिसमे एक वर्ष पूर्व एक 11 वर्षीय किशोरी को पड़ोस का रहने बाले आरोपी ने बहला-फुसलाकर दुष्कर्म की बारदात को अंजाम दिया था जिस पर आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदण्ड सुनाया है ।
बाईट- दिनेश सिंह ( शासकीय अधिवक्ता )

तेज प्रताप सिंह
महोबा यूपी
09889466159
06306038548


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