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मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन करने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज...

महराजगंज में मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन करने पर आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ केस. मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन करने पर महराजगंज में पहले भी हो चुका है मुकदमा.

मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन करने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन करने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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Published : Dec 12, 2021, 7:57 PM IST

महराजगंज : जिले के घुघली थाने में एक युवक के खिलाफ मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा अहिंसा फेलोशिप की सदस्य सुरभि त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराया गया है. बता दें कि इससे पहले भी महराजगंज जिले में इस प्रकार का केस दर्ज हो चुका है. मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण तरीके से ले जाने का यह महराजगंज में दूसरा मामला है. पहला मामला जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर दर्ज किया गया था.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व अन्य धाराओं में घुघली थाना क्षेत्र निवासी सोनू के खिलाफ दर्ज किया है. मुकदमा दर्ज कराने वाली सुरभि त्रिपाठी का कहना है कि उनकी संस्था मांस आहार का विरोध नहीं करती है. मांसाहार लोगों की व्यक्तिगत रुचि का मसला है. उनका कहना है कि जब तक पशु-पक्षी जीवित हैं, उन्हें भी गरिमापूर्ण या पीड़ा रहित जीवन जीने का अधिकार है. पशु-पक्षियों का कानूनी अधिकार है, यह उन्हें मिलना चाहिए.

सुरभि ने बताया कि क्रूरतापूर्ण तरीके से पशु-पक्षियों का परिवहन से इनको गंभीर ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है. इस ट्रॉमा के कारण इनके भीतर अनेक हार्मोन व रसायन पैदा होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. ये हार्मोन मनुष्य के शरीर में जाने के बाद गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं.

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार गिरी ने कहा कि इस प्रकार का परिवहन सामान्यत अपंजीकृत मीट विक्रेताओं द्वारा किया जाता है. इसलिए आगे से ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के साथ-साथ उनको मुर्गी सप्लाई करने वाले केंद्रों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी. इससे पूर्व भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

इसे पढे़ं- रामगोविंद चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- 'राम और शिव SP के इष्टदेव, BJP के लिए वोट देव'

महराजगंज : जिले के घुघली थाने में एक युवक के खिलाफ मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण परिवहन किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा अहिंसा फेलोशिप की सदस्य सुरभि त्रिपाठी द्वारा दर्ज कराया गया है. बता दें कि इससे पहले भी महराजगंज जिले में इस प्रकार का केस दर्ज हो चुका है. मुर्गियों को क्रूरतापूर्ण तरीके से ले जाने का यह महराजगंज में दूसरा मामला है. पहला मामला जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर दर्ज किया गया था.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व अन्य धाराओं में घुघली थाना क्षेत्र निवासी सोनू के खिलाफ दर्ज किया है. मुकदमा दर्ज कराने वाली सुरभि त्रिपाठी का कहना है कि उनकी संस्था मांस आहार का विरोध नहीं करती है. मांसाहार लोगों की व्यक्तिगत रुचि का मसला है. उनका कहना है कि जब तक पशु-पक्षी जीवित हैं, उन्हें भी गरिमापूर्ण या पीड़ा रहित जीवन जीने का अधिकार है. पशु-पक्षियों का कानूनी अधिकार है, यह उन्हें मिलना चाहिए.

सुरभि ने बताया कि क्रूरतापूर्ण तरीके से पशु-पक्षियों का परिवहन से इनको गंभीर ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है. इस ट्रॉमा के कारण इनके भीतर अनेक हार्मोन व रसायन पैदा होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. ये हार्मोन मनुष्य के शरीर में जाने के बाद गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं.

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अरविंद कुमार गिरी ने कहा कि इस प्रकार का परिवहन सामान्यत अपंजीकृत मीट विक्रेताओं द्वारा किया जाता है. इसलिए आगे से ऐसी शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के साथ-साथ उनको मुर्गी सप्लाई करने वाले केंद्रों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी. इससे पूर्व भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

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