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यूपी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर उद्यमियों को मिलेगी छूट - योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए योगी सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को छूट देने का निर्णय लिया है. इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी.

यूपी में ऑक्सीजन प्लांट
यूपी में ऑक्सीजन प्लांट
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Published : May 16, 2021, 12:15 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को छूट मिलेगी. ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए योगी सरकार यह निर्णय लिया है. इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक वित्तीय छूट (सब्सिडी) दी जाएगी. बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्यम लगाने पर 25 फीसदी, मध्यांचल के लिए 20 और पश्चिमी यूपी के लिए 15 प्रतिशत छूट की सीमा तय की गई है.

स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट

राज्य को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाई है. सीएम योगी ने शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति करने की सुविधा भी दी जाएगी. बुंदेलखंड और पूर्वांचल में यह 100 फीसदी, मध्यांचल में 75 और पश्चिमी यूपी में उद्यम लगाने पर 50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी. प्रस्ताव के मुताबिक इस नीति को अमल में लाने के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी. 100 करोड़ तक की निवेश परियोजना को मंजूरी औद्योगिक विकास मंत्री देंगे.

इसे भी पढ़ें- यूपी CM योगी आदित्यनाथ का नोएडा और गाजियाबाद दौरा आज

कोविड से जुड़े उद्योग लगाने पर 10 करोड़ तक सब्सिडी

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 'उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना' को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के मंजूर होने से राज्य में कोविड के इलाज में ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी को पूरा किया जा सकेगा. कोविड से संबंधित जरूरी मेडिकल सामग्री के निर्माण की चालू इकाइयों के क्षमता विस्तार, नवीन इकाई की स्थापना पर सरकार छूट देगी. यह छूट के तहत 25 फीसदी तक या फिर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक सब्सिडी होगी. कोविड संकमण को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. कोविड से लड़ने में इस योजना से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है. यह योजना अधिसूचना जारी होने के बाद से एक साल तक के लिए प्रभावी रहेगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को छूट मिलेगी. ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए योगी सरकार यह निर्णय लिया है. इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक वित्तीय छूट (सब्सिडी) दी जाएगी. बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्यम लगाने पर 25 फीसदी, मध्यांचल के लिए 20 और पश्चिमी यूपी के लिए 15 प्रतिशत छूट की सीमा तय की गई है.

स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट

राज्य को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाई है. सीएम योगी ने शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति करने की सुविधा भी दी जाएगी. बुंदेलखंड और पूर्वांचल में यह 100 फीसदी, मध्यांचल में 75 और पश्चिमी यूपी में उद्यम लगाने पर 50 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी. प्रस्ताव के मुताबिक इस नीति को अमल में लाने के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी. 100 करोड़ तक की निवेश परियोजना को मंजूरी औद्योगिक विकास मंत्री देंगे.

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कोविड से जुड़े उद्योग लगाने पर 10 करोड़ तक सब्सिडी

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 'उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना' को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के मंजूर होने से राज्य में कोविड के इलाज में ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी को पूरा किया जा सकेगा. कोविड से संबंधित जरूरी मेडिकल सामग्री के निर्माण की चालू इकाइयों के क्षमता विस्तार, नवीन इकाई की स्थापना पर सरकार छूट देगी. यह छूट के तहत 25 फीसदी तक या फिर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक सब्सिडी होगी. कोविड संकमण को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. कोविड से लड़ने में इस योजना से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है. यह योजना अधिसूचना जारी होने के बाद से एक साल तक के लिए प्रभावी रहेगी.

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