लखनऊ: लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है. वहीं, बरेली और मुजफ्फरनगर में लव जिहाद कानून की धाराओं में दो मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं. राजधानी के पारा थाने में लव जिहाद का एक ऐसा ही मामला पुलिस के पास पहुंचा है. जहां पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क करते हुए मामले की हकीकत को समझा.
पारा थाना क्षेत्र के डूडा कॉलोनी किन्नर पद खेड़ा के रहने वाले आदिल की शादी रैना नाम की हिन्दू लड़की से होने वाली थी. वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस शादी को रोकने के लिए पुलिस से संपर्क किया. क्योंकि लव जिहाद के कानूनों के हिसाब से यह शादी वैध नहीं है. वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए शादी को रोक दिया है.
लव जिहाद के कानून की वजह से रुकी शादी
योगी सरकार ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में लव जिहाद कानून बनाया है. दरअसल, प्रदेश में लगातार धर्मांतरण और लड़कियों के यौन शोषण के मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, जिसके चलते बरेली और मुजफ्फरनगर में अब तक दो मुकदमे दर्ज हो चुके हैं.
शादी पर पुलिस ने लगाई रोक
राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा में आदिल नाम के युवक की शादी रैना नाम की हिंदू लड़की से हो रही थी. दोनों अलग-अलग संप्रदाय से संबंध रखते हैं. लव जिहाद के कानूनों के हिसाब से यह शादी नहीं हो सकती है. क्योंकि इस शादी के लिए पूर्व में कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी. वहीं इस मामले की शिकायत थाने पर हुई तो पुलिस भी इस मामले में हरकत में आई. पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर समझाया और कानून की पालन करते हुए शादी पर फिलहाल रोक लगा दी है.
कोतवाली पारा प्रभारी इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि अलग-अलग समुदाय के युवक-युवती की शादी हो रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर शादी पर रोक लगा दी गई. लव जिहाद कानून के अनुसार यह शादी वैध नहीं है.