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योगी सरकार के निर्देश, दिवाली पर 8 से 10 बजे तक ही जलाएं पटाखे

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Published : Oct 23, 2019, 9:07 PM IST

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर योगी सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है. इस दिवाली 8-10 बजे तक यानी दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति है. इसके बाद पटाखे जलाने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है.

सीएम योगी (फाइल फोटो).

लखनऊ: अगर आप पटाखों के शौकीन हैं तो इस दिवाली थोड़ा सतर्क हो जाइए. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. उन्होंने प्रदेश के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि दिवाली के दिन रात 8-10 बजे तक यानी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. अगर कोई इसके बाद पटाखे जलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए.

ग्रीन पटाखों का हो प्रयोग
वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का हवाला दिया गया है, जिसके अनुपालन के क्रम में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली के अवसर पर कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए. साथ ही रात में सिर्फ 8-10 बजे तक ही पटाखे जलाएं.

दिवाली पर पटाखे जलाने की समय सीमा तय.

इसे भी पढे़ं- बाजार में पटाखों की कमी, मायूस हो रहे हैं ग्राहक

सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाशी जाएं
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में चटाई की तरह पटाखे या फिर लड़ियों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. निर्देश में कहा गया है कि पटाखों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्व के दौरान पटाखे के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाश की जाए.

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित
पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेताओं के द्वारा ही किया जाए. ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है. पटाखे के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी कराया जाए.

इसे भी पढे़ं- कुत्तों को पटाखों से बचाने के लिए दो बिल्लियां आईं सामने, जानिए कहां!

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिया हवाला
वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समय अवधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिस SHO उत्तरदायी होंगे.

इन जगहों नहीं जलाए जाएंगे पटाखे
पटाखों के फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन वितरण पूरी तरह से निश्चित किया जाए. क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे. शांति वाले इलाके जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि के अंदर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे.

लखनऊ: अगर आप पटाखों के शौकीन हैं तो इस दिवाली थोड़ा सतर्क हो जाइए. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. उन्होंने प्रदेश के जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि दिवाली के दिन रात 8-10 बजे तक यानी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी. अगर कोई इसके बाद पटाखे जलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए.

ग्रीन पटाखों का हो प्रयोग
वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का हवाला दिया गया है, जिसके अनुपालन के क्रम में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली के अवसर पर कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए. साथ ही रात में सिर्फ 8-10 बजे तक ही पटाखे जलाएं.

दिवाली पर पटाखे जलाने की समय सीमा तय.

इसे भी पढे़ं- बाजार में पटाखों की कमी, मायूस हो रहे हैं ग्राहक

सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाशी जाएं
प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में चटाई की तरह पटाखे या फिर लड़ियों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. निर्देश में कहा गया है कि पटाखों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्व के दौरान पटाखे के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाश की जाए.

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित
पटाखों की बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेताओं के द्वारा ही किया जाए. ई-कॉमर्स वेबसाइट पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है. पटाखे के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी कराया जाए.

इसे भी पढे़ं- कुत्तों को पटाखों से बचाने के लिए दो बिल्लियां आईं सामने, जानिए कहां!

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिया हवाला
वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समय अवधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिस SHO उत्तरदायी होंगे.

इन जगहों नहीं जलाए जाएंगे पटाखे
पटाखों के फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन वितरण पूरी तरह से निश्चित किया जाए. क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे. शांति वाले इलाके जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि के अंदर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे.

Intro:एंकर
लखनऊ। दिवाली के अवसर पर अगर आप पटाखों के शौकीन हैं और खूब पटाखे जलाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली के अवसर पर पटाखे जलाने के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि दिवाली के दिन रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक मतलब सिर्फ 2 घंटे तक ही प्रदेश भर में पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी इसके बाद पटाखे जलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।



Body:वीओ

वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को जारी किए गए निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका का हवाला दिया गया है जिसके अनुपालन के क्रम में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दिवाली के अवसर पर कम वायु प्रदूषण और ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जाए और रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं चटाई की तरह श्री सूक्त पटाखों या लड़ियों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि पटाखों के प्रयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्व के दौरान पटाखे के प्रयोग हेतु सामुदायिक क्षेत्र निर्धारण की भी संभावनाएं तलाश की जाए पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारी विक्रेताओं के द्वारा ही की जाए ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेज़न पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है पटाखे के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार दी कराया जाए।
वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी की तरफ से जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पटाखों का प्रयोग अनुमन्य समय अवधि एवं स्थल पर नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिस SHO उत्तरदाई होंगे।



Conclusion:पटाखों के फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का उत्पादन वितरण पूरी तरह से निश्चित किया जाए क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे शांति वाले इलाके अस्पताल शैक्षिक संस्थान न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि के बाहर ही पटाखों का समय के अनुसार जलाने का काम किया जाए।
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