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अनलॉक 2.0: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा और क्या नहीं

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार शाम को अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह अनलॉक-02 की व्यवस्था लागू होगी.

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Published : Jul 1, 2020, 10:05 AM IST

Updated : Jul 1, 2020, 10:13 AM IST

योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन
मुख्य सचिव आरके तिवारी

लखनऊ: अनलॉक-02 को लेकर केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूपी की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही स्कूल-कॉलेज समेत अन्य सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.

31 जुलाई तक रहेगा अनलॉक-02
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले की तरह अनलॉक-02 में कोई खास छूट नहीं दी है. पूर्व में अनलॉक-01 की तरह ही इस बार भी नियम वैसे ही लागू होंगे. अनलॉक-02 आगामी 31 जुलाई तक लागू रहेगा. कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. गाइडलाइंस के अनुसार 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान तो खुल सकेंगे, लेकिन कोरोना के चलते निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. नियमों के उल्लंघन पर संबंधित ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
यूपी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए खोले जाने की व्यवस्था की गई थी. लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला किया गया है. जारी गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी.

ये सब रहेंगे बंद
नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमाहॉल एंड मल्टीप्लेक्सेज, जिम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल सभी बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी.

प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
राज्य सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अनलॉक-02 के तहत दुकानें तो खोली जा सकेंगी, लेकिन दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के रहने की अनुमति नहीं होगी. दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना बचाव के लिए अन्य जारी किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
नई गाइडलाइंस के अनुसार रात्रि कर्फ्यू की अवधि 1 घंटे कम कर दी गई है. अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही रात की कर्फ्यू लागू किया जाएगा. रात्रि कर्फ्यू के दौरान किसी तरह के वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं होगी. इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. सिर्फ इमरजेंसी में ही लोग अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे.

पहले की तरह ट्रेनें रहेंगी स्थगित
फिलहाल ट्रेनें और घरेलू उड़ानें क्रमबद्ध तरीके से चलाई जाएंगी. धीरे-धीरे स्थितियों को देखते हुए घरेलू उड़ानों को लेकर संख्या बढ़ाए जाने पर राज्य सरकार के उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बाद में फैसला लिया जाएगा. यह नियम ट्रेनों पर भी लागू है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ानें अभी आने वाले अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेंगी.

लखनऊ: अनलॉक-02 को लेकर केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूपी की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही स्कूल-कॉलेज समेत अन्य सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे.

31 जुलाई तक रहेगा अनलॉक-02
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले की तरह अनलॉक-02 में कोई खास छूट नहीं दी है. पूर्व में अनलॉक-01 की तरह ही इस बार भी नियम वैसे ही लागू होंगे. अनलॉक-02 आगामी 31 जुलाई तक लागू रहेगा. कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. गाइडलाइंस के अनुसार 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान तो खुल सकेंगे, लेकिन कोरोना के चलते निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा. नियमों के उल्लंघन पर संबंधित ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
यूपी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 1 जुलाई से शिक्षकों के लिए खोले जाने की व्यवस्था की गई थी. लेकिन नई गाइडलाइंस के अनुसार इन्हें पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला किया गया है. जारी गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और अन्य शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं दी जाएगी.

ये सब रहेंगे बंद
नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमाहॉल एंड मल्टीप्लेक्सेज, जिम, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल सभी बंद रहेंगे. इसके अलावा सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक रहेगी.

प्रोटोकॉल का करना होगा पालन
राज्य सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि अनलॉक-02 के तहत दुकानें तो खोली जा सकेंगी, लेकिन दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा लोगों के रहने की अनुमति नहीं होगी. दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा और कोरोना बचाव के लिए अन्य जारी किए गए प्रोटोकॉल का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
नई गाइडलाइंस के अनुसार रात्रि कर्फ्यू की अवधि 1 घंटे कम कर दी गई है. अब रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही रात की कर्फ्यू लागू किया जाएगा. रात्रि कर्फ्यू के दौरान किसी तरह के वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं होगी. इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी. सिर्फ इमरजेंसी में ही लोग अपने घरों से बाहर निकल पाएंगे.

पहले की तरह ट्रेनें रहेंगी स्थगित
फिलहाल ट्रेनें और घरेलू उड़ानें क्रमबद्ध तरीके से चलाई जाएंगी. धीरे-धीरे स्थितियों को देखते हुए घरेलू उड़ानों को लेकर संख्या बढ़ाए जाने पर राज्य सरकार के उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बाद में फैसला लिया जाएगा. यह नियम ट्रेनों पर भी लागू है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ानें अभी आने वाले अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेंगी.

Last Updated : Jul 1, 2020, 10:13 AM IST
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