लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब के दामों में बढ़ोतरी की है. मंगलवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में हुए फैसले के बाद आबकारी विभाग ने बढ़े हुए रेटों के बारे में जानकारी दी. कैबिनेट निर्णय के अनुसार, 500 एमएल की बोतल 50 रुपये और उससे ऊपर की सभी पैकिंग में 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लेने का फैसला किया गया है.
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी विभाग संजय भूसरेड्डी ने जारी शासनादेश में बताया है कि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव के अनुसार, 500 एमएल तक की बोतलों पर 50 रपये और 500 एमएल से अधिक मात्रा वाली बोतलों पर 100 रुपये निर्धारित करते हुए कीमत बढ़ाई गई है. इसके साथ ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान मासिक शराब उठाने वाले दुकानदारों को राहत देने का फैसला किया गया है. 3 महीने कि उन्हें राहत दी गई है. 3 महीने तक वह अपने स्टाक को बेचने का काम कर सकेंगे.
प्रमुख सचिव आबकारी विभाग संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बाहर से आने वाले शराब को लेकर परिवहन पास परमिट के संबंध में वैधता अवधि 90 दिन की कर दी गई है. इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान देसी शराब, विदेशी शराब व बीयर की दुकान है. मई 2020 के स्टाक उठाने के दौरान राजस्व में छूट की बात भी कही गई है. इसके अलावा शराब की दुकानों के आवंटन के लिए की ई-लाटरी की व्यवस्था आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जिला स्तर पर संपादित किए जाने का आदेश भी जारी किया गया है.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों के आवंटन के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2020-22 के लिए 12 लाख रुपये फीस निर्धारित की गई है. आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडर जिनको आबकारी विभाग के सक्षम स्तर से शीरा खरीदने की अनुमति प्राप्त है, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से 500 क्विंटल तक जला हुआ शीरा खरीदने का प्रतिबंध समाप्त करने का भी फैसला किया गया है.