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गैर व्यक्ति से अवैध संबंध का मामला: पति की आत्महत्या के मामले में पत्नी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

पति के आत्महत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्नी को दस साल का कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) ने भेजने का आदेश दिया है.

पति के आत्महत्या के मामले में पत्नी को दस साल का कारावास
पति के आत्महत्या के मामले में पत्नी को दस साल का कारावास
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Published : Oct 18, 2022, 10:12 PM IST

लखनऊः पत्नी के गैर मर्द के साथ अवैध सम्बंध व फोन पर धमकियां मिलने से परेशान पति द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पत्नी पूजा शर्मा को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (Sessions Judge Vivekananda Sharan Tripathi) ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.


अदालत के समक्ष एडीजीसी ललित किशोर दीक्षित ने दलील दी कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक हरकेश शर्मा के पिता द्वारा 21 जून 2016 को थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई गई थी. जिसमें उसने बताया था कि 27 फरवरी 2016 को उसके पुत्र का विवाह पूजा शर्मा के साथ हुआ था. विवाह के बाद पता चला कि पूजा का चाल-चलन ठीक नहीं है. उसका सुमित कुमार नामक व्यक्ति से अवैध सम्बंध है. अदालत ने पाया कि अभियुक्ता पूजा शर्मा ने पति को धमकी दी थी कि वह सुमित कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है. यदि कोई उससे जबरन सम्बंध रखेगा तो पूरे परिवार को फंसा दिया जाएगा.

इसी दौरान पूजा शर्मा अपने प्रेमी सुमित के साथ भाग भी गई थी. जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई थी. पुलिस के समक्ष पूजा शर्मा व उसके प्रेमी ने आश्वासन दिया था कि अब दोनों एक दूसरे से सम्बंध नहीं रखेगा. यह भी अदालत को बताया गया कि इसके बाद 14 जून 2016 को हरिकेश के पास कई धमकी भरे फोन आए जिससे तंग होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
अदालत ने इस मामले में यह भी आदेश दिया है कि मृतक हरकेश के विधिक वारिसानों को पीड़ित प्रतिकर योजना के अनुसार प्रतिकर दिलाया जाना चाहिए. अदालत ने निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को भेजने के साथ ही साथ निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को भी भेजने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें- आगरा में देवस्थान की जमीन को लेकर दो सगे भाइयों में हुई मारपीट, वीडियो वायरल

लखनऊः पत्नी के गैर मर्द के साथ अवैध सम्बंध व फोन पर धमकियां मिलने से परेशान पति द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पत्नी पूजा शर्मा को कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी (Sessions Judge Vivekananda Sharan Tripathi) ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.


अदालत के समक्ष एडीजीसी ललित किशोर दीक्षित ने दलील दी कि इस मामले की रिपोर्ट मृतक हरकेश शर्मा के पिता द्वारा 21 जून 2016 को थाना जानकीपुरम में दर्ज कराई गई थी. जिसमें उसने बताया था कि 27 फरवरी 2016 को उसके पुत्र का विवाह पूजा शर्मा के साथ हुआ था. विवाह के बाद पता चला कि पूजा का चाल-चलन ठीक नहीं है. उसका सुमित कुमार नामक व्यक्ति से अवैध सम्बंध है. अदालत ने पाया कि अभियुक्ता पूजा शर्मा ने पति को धमकी दी थी कि वह सुमित कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है. यदि कोई उससे जबरन सम्बंध रखेगा तो पूरे परिवार को फंसा दिया जाएगा.

इसी दौरान पूजा शर्मा अपने प्रेमी सुमित के साथ भाग भी गई थी. जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई थी. पुलिस के समक्ष पूजा शर्मा व उसके प्रेमी ने आश्वासन दिया था कि अब दोनों एक दूसरे से सम्बंध नहीं रखेगा. यह भी अदालत को बताया गया कि इसके बाद 14 जून 2016 को हरिकेश के पास कई धमकी भरे फोन आए जिससे तंग होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
अदालत ने इस मामले में यह भी आदेश दिया है कि मृतक हरकेश के विधिक वारिसानों को पीड़ित प्रतिकर योजना के अनुसार प्रतिकर दिलाया जाना चाहिए. अदालत ने निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) को भेजने के साथ ही साथ निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ को भी भेजने का आदेश दिया है.

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