लखनऊः धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने के एक मामले में कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य के खिलाफ जारी वारंट को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने उन्हें 50 हजार का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है.
सरेंडर करने पर कोर्ट ने दी राहत
दरअसल, प्रदीप जैन आदित्य ने अदालत में हाजिर होकर सरेंडर कर दिया. इसके साथ ही अपने खिलाफ जारी वारंट को रिकाल करने की गुजारिश की. इस पर कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र भरने पर वारंट निरस्त कर दिया. वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की डिस्चार्ज अर्जी पर भी बहस हुई. अब मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
ये है मामला
17 अगस्त, 2015 को इस मामले की नामजद एफआईआर एसआई प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. 25 दिसंबर, 2015 को विवेचना के बाद पुलिस ने प्रदीप जैन आदित्य, रीता बहुगुणा जोशी, राज बब्बर और अजय राय समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की कई गंभीर धाराओं और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा में भी आरोप पत्र दाखिल किया था. इन अभियुक्तों पर धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस बल पर हमला करने का आरोप है.