लखनऊः सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्टेट समृद्धि मिश्र ने पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के गुर्गों मोहम्मद हमजा अंसारी व मोहम्मद आमिर कुरैशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इन लोगों पर शहर के एक प्रापर्टी डीलर का अपहरण कर देवरिया जेल में ले जाकर मारने-पीटने व जबरिया रंगदारी वसूलने के मामला दर्ज था. मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी.
विगत 25 नवंबर को इस मामले के विवेचक व सीबीआई के सब इंस्पेक्टर नीरज वर्मा ने इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इस पर अदालत संज्ञान ले चुकी है. अदालत द्वारा समन किए जाने के बावजूद दोनों अभियुक्त अभी तक हाजिर नहीं हुए है. अब तक इस मामले में पूर्व सपा संसद अतीक अहमद व उसके बेटे मोहम्मद उमर समेत 18 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
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28 दिसंबर 2018 को इस मामले की एफआईआर रियल स्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने थाना कृष्णा नगर में दर्ज कराई थी. बाद में मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था. मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अप्रैल 2019 को इस मामले की विवेचना सीबीआई को सौंप दी थी. मामले में आरोप है कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने को कहा लेकिन जब उसने दस्तखत करने से इनकार किया. तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा. यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली.
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