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पंचायत चुनाव: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक अक्टूबर से

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की अधिसूचना जारी की है. यह अभियान एक अक्टूबर से शुरू होगा.

एक अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान
एक अक्टूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान
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Published : Sep 15, 2020, 4:44 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक अक्टूबर से शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की समय सीमा एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक निर्धारित की है. जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल और मई महीने तक कराए जाने की तैयारी की गई है. इसीलिए सबसे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

अधिसूचना के अनुसार 15 सितंबर से 30 सितंबर तक बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा. मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में प्रयोग होने वाली स्टेशनरी आदि सामग्री का वितरण भी उन्हें कराया जाएगा.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि निर्धारित की गई है. ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि 6 नवंबर से 12 नवंबर तक निर्धारित की गई है. इसी प्रकार ड्राफ्ट मतदाता सूची की कंप्यूटरीकृत लिस्ट तैयार करने की समयसीमा 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक निर्धारित की गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 दिसंबर को किया जाएगा. ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया जा सकेगा.

मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद किसी प्रकार की आपत्तियों को प्राप्त करने की समयसीमा 6 दिसंबर से 12 दिसंबर निर्धारित की गई है. इसके बाद मतदाता सूची को लेकर प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ड्राफ्ट की लिस्ट तैयार कर उन्हें मूल सूची में शामिल करने की कार्यवाही 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पूरी की जाएगी. इसके बाद निर्वाचक मतदाता सूची का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को किया जाएगा.

पुनरीक्षण अभियान के दौरान छुटियों पर भी होगा काम
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे. सभी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूरी कराई जाएगी.

कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश
इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रुप से कोविड-19 प्रोटोकोल का ख्याल रखने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

  • अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड रखना होगा.
  • कोई कर्मचारी जब क्षेत्र में जाए फेस मास्क लगाए रखना होगा.
  • किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी से वार्ता की जाएगी.
  • अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा.
  • कर्मचारी को सैनिटाइजर अपने साथ रखना होगा.
  • किसी भी अभिलेख को देखने, हस्ताक्षर कराने के पश्चात अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
  • कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में नहीं जाएंगे, कंटेनमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन का काम किया जाएगा.
  • यदि किसी कर्मचारी को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड-19 पॉजिटिव हों तो अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दिया जाना आवश्यक है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान एक अक्टूबर से शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की समय सीमा एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक निर्धारित की है. जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल और मई महीने तक कराए जाने की तैयारी की गई है. इसीलिए सबसे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

अधिसूचना के अनुसार 15 सितंबर से 30 सितंबर तक बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा. मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में प्रयोग होने वाली स्टेशनरी आदि सामग्री का वितरण भी उन्हें कराया जाएगा.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि निर्धारित की गई है. ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि 6 नवंबर से 12 नवंबर तक निर्धारित की गई है. इसी प्रकार ड्राफ्ट मतदाता सूची की कंप्यूटरीकृत लिस्ट तैयार करने की समयसीमा 13 नवंबर से 5 दिसंबर तक निर्धारित की गई है. ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 दिसंबर को किया जाएगा. ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया जा सकेगा.

मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद किसी प्रकार की आपत्तियों को प्राप्त करने की समयसीमा 6 दिसंबर से 12 दिसंबर निर्धारित की गई है. इसके बाद मतदाता सूची को लेकर प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बाद मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद ड्राफ्ट की लिस्ट तैयार कर उन्हें मूल सूची में शामिल करने की कार्यवाही 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक पूरी की जाएगी. इसके बाद निर्वाचक मतदाता सूची का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को किया जाएगा.

पुनरीक्षण अभियान के दौरान छुटियों पर भी होगा काम
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे. सभी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूरी कराई जाएगी.

कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश
इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रुप से कोविड-19 प्रोटोकोल का ख्याल रखने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

  • अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड रखना होगा.
  • कोई कर्मचारी जब क्षेत्र में जाए फेस मास्क लगाए रखना होगा.
  • किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी से वार्ता की जाएगी.
  • अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा.
  • कर्मचारी को सैनिटाइजर अपने साथ रखना होगा.
  • किसी भी अभिलेख को देखने, हस्ताक्षर कराने के पश्चात अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
  • कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में नहीं जाएंगे, कंटेनमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन का काम किया जाएगा.
  • यदि किसी कर्मचारी को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड-19 पॉजिटिव हों तो अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दिया जाना आवश्यक है.
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