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विधानसभा उपचुनाव: वोटर कार्ड नहीं तो इन पहचान पत्रों से डाल सकेंगे वोट

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Published : Oct 17, 2020, 8:54 AM IST

उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है. ऐसे में जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वह वैकल्पिक पहचान पत्र होने पर भी वोट दे सकेंगे, बसर्ते लिस्ट में नाम होना जरूरी है.

विधानसभा उपचुनाव
विधानसभा उपचुनाव

लखनऊः उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मतदान में अगर मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तब भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान में मान्य पहचान पत्रों के विकल्प के बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही इन विकल्पों पर मतदान कराने को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सात सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा. इसके अलावा ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र पेश नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

इन पहचान पत्रों पर कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि अधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य, केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लि. कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र दिखाकर वोट डाले जा सकेंगे.

नाम में कोई त्रुटि फिर भी मतदान केंद्र में नाम होने पर पड़ सकेंगे वोट
शुक्ला ने बताया कि एपिक के संबंध में, लेखन एवं वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है. ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे. बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो. यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.

प्रवासी वोटर्स पासपोर्ट पर कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा.

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. उपचुनाव वाली इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को जारी किए जाएंगे. वेस्टर्न यूपी की टूंडला (फिरोजाबाद), बुलंदशहर, नौगांवा सादात (अमरोहा), सेंट्रल यूपी की घाटमपुर (कानपुर नगर), बांगरमऊ (उन्नाव) और ईस्ट यूपी की मल्हनी (जौनपुर), देवरिया सदर सीट पर चुनाव होना है. वहीं स्वार (रामपुर) सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है.

लखनऊः उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मतदान में अगर मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तब भी आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान में मान्य पहचान पत्रों के विकल्प के बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही इन विकल्पों पर मतदान कराने को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि सात सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा. इसके अलावा ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र पेश नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.

इन पहचान पत्रों पर कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि अधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य, केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लि. कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र दिखाकर वोट डाले जा सकेंगे.

नाम में कोई त्रुटि फिर भी मतदान केंद्र में नाम होने पर पड़ सकेंगे वोट
शुक्ला ने बताया कि एपिक के संबंध में, लेखन एवं वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है. ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किये जायेंगे. बशर्ते उस निर्वाचक का नाम, जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो. यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो, तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा.

प्रवासी वोटर्स पासपोर्ट पर कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा.

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. उपचुनाव वाली इन 7 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को जारी किए जाएंगे. वेस्टर्न यूपी की टूंडला (फिरोजाबाद), बुलंदशहर, नौगांवा सादात (अमरोहा), सेंट्रल यूपी की घाटमपुर (कानपुर नगर), बांगरमऊ (उन्नाव) और ईस्ट यूपी की मल्हनी (जौनपुर), देवरिया सदर सीट पर चुनाव होना है. वहीं स्वार (रामपुर) सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है.

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