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साप्ताहिक बंदी के दौरान जारी रहेगा टीकाकरण, खुले रहेंगे औद्योगिक संस्थान

उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है. इस लॉकडाउन में भी टीकाकरण की प्रक्रिया रुकेगी नहीं. साथ ही औद्योगिक संस्थान भी बंद नहीं किए जाएंगे.

लखनऊः
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Published : Apr 23, 2021, 10:55 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन आज (शुक्रवार) रात से शुरू हो गया. इससे तमाम क्रियाकलापों पर रोक लग गई है. यह रोक सोमवार सुबह 8 बजे तक रहेगी लेकिन इस दौरान भी टीकाकरण की प्रक्रिया और औद्योगिक संस्थान बंद नहीं किए जाएंगे. टीकाकरण के संबंध में शुक्रवार को बैठक में सीएम ने यह निर्देश दिए.

टीम-11 संग बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की शाम टीम-11 के साथ बैठक करके कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की. सीएम ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि बीते 24 घंटों में प्रदेश में 22 हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं. स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में हर दिन हो रहा यह इजाफा अत्यंत सुखद है. हम सभी अगर कोविड विहेवियर को अमल में लाएं. टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को आत्मसात करें तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी जीत होगी. शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक प्रदेश में लागू साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी कोविड टीकाकरण का कार्य सतत जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आवागमन की पूरी छूट रहेगी.

पोर्टल के माध्यम ऑक्सीजन की स्थिति होगी ट्रैक
प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. यह ऑक्सीट्रैकर पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, कुल आवंटन, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, जिलों में उपलब्धता व खपत सहित सभी आवश्यक जानकारी से अपडेट रहेगा.

बिना भेदभाव के मिले दवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध सभी चिकित्सा संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है. रेमेडेसीवीर आदि जीवनरक्षक दवाओं के वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो.

कोविड टीकाकरण जारी रहेगा
शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. प्रदेश के सभी जिलों में इसे सख्ती से लागू किया जाए. इस अवधि में कोविड टीकाकरण का कार्य सतत जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आवागमन की पूरी छूट रहेगी. औद्योगिक इकाइयां सतत संचालित रहेंगी. आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है.

सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी
सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' संचालित किया जा रहा है. प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे-बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24×7 नजर रखी जाए. ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है. ऐसे में ऑक्सीजन ऑडिट कराई जाए. जो लोग होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं, उन्हें भी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए. प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी.

दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
सीएम ने कहा कि आज जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे आपदाकाल में भी कुछ लोग दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एवं एनएसए के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए. इनकी सम्पत्ति जब्त की जाएगी. रेमेडेसीवीर जैसी जीवनरक्षक दवाओं का प्रदेश में कोई अभाव नहीं है. हर दिन इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा रही है.

कोविड-19 मरीजों के साथ हो अच्छा व्यवहार
कोविड संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील और मर्यादित व्यवहार किया जाए. इलाज के लिए सरकार ने दरें तय की हैं, उससे अधिक शुल्क न लिया जाए. मनमाने ढंग से शुल्क लिए जाने की शिकायत पर नियम संगत कठोरतम कार्रवाई की जाए. मरीज के परिजनों को मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में हर दिन दो बार जानकारी दी जाए. प्रदेश के सभी जिलों में क्रियाशील निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई तेजी से की जाए. कोविड केयर फंड तथा उद्योग जगत के सीएसआर फंड का इस कार्य में बेहतर उपयोग किया जा सकता है. चिकित्सा शिक्षा विभाग इस महत्वपूर्ण कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए.

चलते रहेंगे औद्योगिक संस्थान
साप्ताहिक बंदी और रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक संस्थानों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए जाने की घोषणा की गई है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार की इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. औद्योगिक इकाइयों को इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों के समक्ष इस दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रशासन कराएगा. जारी आदेश में स्थानीय प्रशासन और औद्योगिक संस्थानों को सामंजस्य बिठाकर काम करने के लिए कहा गया है.

इसे भी पढ़ेंः कोरोना के इलाज के लिए जायडस कैडिला के विराफिन को मिली मंजूरी

नियम पालन
- सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने समस्त स्टाफ के लिए एक पास निर्गत करना होगा. इसी पास के आधार पर वे अपने घर से और दफ्तर तक आ जा सकेंगे.
- संबंधित उत्पादक इकाइयों में कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करने को कहा गया है. आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सम्बंधित अन्य विभागों की सहायता से कोविड के संक्रमण से बचाव के तरीकों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा.
- इकाइयों की ओर से सभी कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लब्स, पीपीई किट उपलब्ध कराया जाएगा.
- संस्थान के प्रवेश द्वार पर एक कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी. इसके माध्यम आने जाने वाले लोगों एवं कर्मचारियों की प्रारंभिक जांच की जा सकेगी.
- औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के उत्साहवर्धन के लिए उपायुक्त जिला उद्योग एवं श्रम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने को कहा गया है.
- जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसी बड़ी इकाइयां जहां ज्यादा कर्मचारी काम करने वाले हैं, वहां दूर से आने वाले कर्मचारियों को रहने का प्रबंध इकाई परिसर में ही करना चाहिए.

लखनऊः उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन आज (शुक्रवार) रात से शुरू हो गया. इससे तमाम क्रियाकलापों पर रोक लग गई है. यह रोक सोमवार सुबह 8 बजे तक रहेगी लेकिन इस दौरान भी टीकाकरण की प्रक्रिया और औद्योगिक संस्थान बंद नहीं किए जाएंगे. टीकाकरण के संबंध में शुक्रवार को बैठक में सीएम ने यह निर्देश दिए.

टीम-11 संग बैठक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार की शाम टीम-11 के साथ बैठक करके कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की. सीएम ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि बीते 24 घंटों में प्रदेश में 22 हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं. स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में हर दिन हो रहा यह इजाफा अत्यंत सुखद है. हम सभी अगर कोविड विहेवियर को अमल में लाएं. टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र को आत्मसात करें तो निश्चित ही कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी जीत होगी. शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक प्रदेश में लागू साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान भी कोविड टीकाकरण का कार्य सतत जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आवागमन की पूरी छूट रहेगी.

पोर्टल के माध्यम ऑक्सीजन की स्थिति होगी ट्रैक
प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है. यह ऑक्सीट्रैकर पोर्टल ऑक्सीजन की मांग, कुल आवंटन, गाड़ियों की लाइव लोकेशन, जिलों में उपलब्धता व खपत सहित सभी आवश्यक जानकारी से अपडेट रहेगा.

बिना भेदभाव के मिले दवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध सभी चिकित्सा संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार है. रेमेडेसीवीर आदि जीवनरक्षक दवाओं के वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो.

कोविड टीकाकरण जारी रहेगा
शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. प्रदेश के सभी जिलों में इसे सख्ती से लागू किया जाए. इस अवधि में कोविड टीकाकरण का कार्य सतत जारी रहेगा. वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आवागमन की पूरी छूट रहेगी. औद्योगिक इकाइयां सतत संचालित रहेंगी. आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं है.

सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी
सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से 'ऑक्सीजन एक्सप्रेस' संचालित किया जा रहा है. प्रदेश के सभी जिलों के सभी छोटे-बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर 24×7 नजर रखी जाए. ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाने की आवश्यकता है. ऐसे में ऑक्सीजन ऑडिट कराई जाए. जो लोग होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं, उन्हें भी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए. प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी.

दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
सीएम ने कहा कि आज जब पूरा देश कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहा है, ऐसे आपदाकाल में भी कुछ लोग दवाओं की कालाबाजारी, अफवाह फैलाने अथवा माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एवं एनएसए के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाए. इनकी सम्पत्ति जब्त की जाएगी. रेमेडेसीवीर जैसी जीवनरक्षक दवाओं का प्रदेश में कोई अभाव नहीं है. हर दिन इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा रही है.

कोविड-19 मरीजों के साथ हो अच्छा व्यवहार
कोविड संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील और मर्यादित व्यवहार किया जाए. इलाज के लिए सरकार ने दरें तय की हैं, उससे अधिक शुल्क न लिया जाए. मनमाने ढंग से शुल्क लिए जाने की शिकायत पर नियम संगत कठोरतम कार्रवाई की जाए. मरीज के परिजनों को मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में हर दिन दो बार जानकारी दी जाए. प्रदेश के सभी जिलों में क्रियाशील निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई तेजी से की जाए. कोविड केयर फंड तथा उद्योग जगत के सीएसआर फंड का इस कार्य में बेहतर उपयोग किया जा सकता है. चिकित्सा शिक्षा विभाग इस महत्वपूर्ण कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए.

चलते रहेंगे औद्योगिक संस्थान
साप्ताहिक बंदी और रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक संस्थानों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाए जाने की घोषणा की गई है. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार की इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है. औद्योगिक इकाइयों को इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों के समक्ष इस दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान स्थानीय प्रशासन कराएगा. जारी आदेश में स्थानीय प्रशासन और औद्योगिक संस्थानों को सामंजस्य बिठाकर काम करने के लिए कहा गया है.

इसे भी पढ़ेंः कोरोना के इलाज के लिए जायडस कैडिला के विराफिन को मिली मंजूरी

नियम पालन
- सभी औद्योगिक इकाइयों को अपने समस्त स्टाफ के लिए एक पास निर्गत करना होगा. इसी पास के आधार पर वे अपने घर से और दफ्तर तक आ जा सकेंगे.
- संबंधित उत्पादक इकाइयों में कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करने को कहा गया है. आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सम्बंधित अन्य विभागों की सहायता से कोविड के संक्रमण से बचाव के तरीकों के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा.
- इकाइयों की ओर से सभी कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लब्स, पीपीई किट उपलब्ध कराया जाएगा.
- संस्थान के प्रवेश द्वार पर एक कोविड हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी. इसके माध्यम आने जाने वाले लोगों एवं कर्मचारियों की प्रारंभिक जांच की जा सकेगी.
- औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के उत्साहवर्धन के लिए उपायुक्त जिला उद्योग एवं श्रम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने को कहा गया है.
- जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसी बड़ी इकाइयां जहां ज्यादा कर्मचारी काम करने वाले हैं, वहां दूर से आने वाले कर्मचारियों को रहने का प्रबंध इकाई परिसर में ही करना चाहिए.

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