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हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी निकाय चुनाव पर सीएम योगी ने कहा, जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील - Chief Minister Yogi Adityanath

मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं. न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) का बयान जारी हुआ है.

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Published : Dec 27, 2022, 3:45 PM IST

Updated : Dec 27, 2022, 5:37 PM IST

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा है कि 'प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा. यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी'.

  • यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।

    — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">




हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान आया है. मुख्यमंत्री (Chief Minister Yogi Adityanath) की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 'इस मामले में सरकार समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी. अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका पूरा लाभ मिलेगा. जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट भी कराया जाएगा. नगर निकाय चुनाव को कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है. मगर विधिक व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है. जिसमें सभी तरह की व्यवस्थाओं को तय करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी बात रखने के विकल्प पर भी विचार कर रही है'.


गौरतलब है कि इस मामले में 15 दिन के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं. माना जा रहा है पिछड़े वर्ग को नाराज करके सरकार चुनाव नहीं कर सकती. इसलिए निश्चित तौर पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराने के लिए कुछ समय लेने के लिए जाएगी.

यह भी पढ़ें : निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, एससी-एसटी को छोड़ सभी सीटें सामान्य, जल्द चुनाव कराने के निर्देश

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा है कि 'प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा. यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी'.

  • यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।

    — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 27, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">




हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान आया है. मुख्यमंत्री (Chief Minister Yogi Adityanath) की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि 'इस मामले में सरकार समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देगी. अन्य पिछड़ा वर्ग को उसका पूरा लाभ मिलेगा. जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट भी कराया जाएगा. नगर निकाय चुनाव को कराने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है. मगर विधिक व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है. जिसमें सभी तरह की व्यवस्थाओं को तय करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी बात रखने के विकल्प पर भी विचार कर रही है'.


गौरतलब है कि इस मामले में 15 दिन के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए, निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं. माना जा रहा है पिछड़े वर्ग को नाराज करके सरकार चुनाव नहीं कर सकती. इसलिए निश्चित तौर पर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव कराने के लिए कुछ समय लेने के लिए जाएगी.

यह भी पढ़ें : निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, एससी-एसटी को छोड़ सभी सीटें सामान्य, जल्द चुनाव कराने के निर्देश

Last Updated : Dec 27, 2022, 5:37 PM IST
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