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अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगी राहत, सरकार लाने जा रही शमन शुल्क योजना - mitigation fee scheme

उत्तर प्रदेश सरकार ने शमन शुल्क योजना लाने का फैसला किया है, जिससे अवैध निर्माण करने वाले लोगों को राहत मिलेगी. इसके लिए सरकार ने लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

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अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगी राहत.
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Published : Feb 13, 2020, 6:16 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने एवं शमन शुल्क लेने के लिए शमन शुल्क योजना लाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास स्तर पर बनाए गए घरों में हुए अवैध निर्माण को वैध करने के उद्देश्य से शमन शुल्क योजना लाने के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगी राहत.
आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने दी जानकारी
उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी पत्र में प्रस्तावित शमन शुल्क योजना में ऐसे अवैध निर्माणों जो वर्तमान में लागू शमनीय उपविधि में शमनीय नहीं हैं यानी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाए गए या बिना मानचित्र के बने निर्माण ही शमन के लिए पात्र होंगे. महायोजना और जोनल प्लान में निर्धारित भू उपयोग के विरुद्ध कराए निर्माण इस योजना में शामिल नहीं होंगे. इसी तरह सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके किए गए अवैध निर्माण पर भी विचार नहीं किया जाएगा.
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अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगी राहत.
इस पर दे सकते हैं सुझाव
शासन की तरफ से तमाम लोगों से जो आपत्तियां मांगी गई हैं, वह ईमेल के माध्यम से सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं. प्रस्तावित शमन योजना 2020 पर जन सामान्य एवं संबंधित व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट http://awas.up.nic.in तथा आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अपलोड किया जा सकता है. सुझाव या आपत्ति आप लिखित रूप में जनपद हजरतगंज लखनऊ स्थित आवास बंधु कार्यालय में अथवा ईमेल. awasbandhu@gmail.com के माध्यम से 20 फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:- फिरोजाबाद सड़क हादसा: घायलों के उपचार के लिए CM योगी ने दिए निर्देश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने एवं शमन शुल्क लेने के लिए शमन शुल्क योजना लाने का फैसला किया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास स्तर पर बनाए गए घरों में हुए अवैध निर्माण को वैध करने के उद्देश्य से शमन शुल्क योजना लाने के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं.

अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगी राहत.
आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने दी जानकारी
उत्तर प्रदेश आवास विकास विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से जारी पत्र में प्रस्तावित शमन शुल्क योजना में ऐसे अवैध निर्माणों जो वर्तमान में लागू शमनीय उपविधि में शमनीय नहीं हैं यानी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाए गए या बिना मानचित्र के बने निर्माण ही शमन के लिए पात्र होंगे. महायोजना और जोनल प्लान में निर्धारित भू उपयोग के विरुद्ध कराए निर्माण इस योजना में शामिल नहीं होंगे. इसी तरह सुरक्षा मानकों की अनदेखी करके किए गए अवैध निर्माण पर भी विचार नहीं किया जाएगा.
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अवैध निर्माण करने वालों को मिलेगी राहत.
इस पर दे सकते हैं सुझाव
शासन की तरफ से तमाम लोगों से जो आपत्तियां मांगी गई हैं, वह ईमेल के माध्यम से सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं. प्रस्तावित शमन योजना 2020 पर जन सामान्य एवं संबंधित व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित किए जाने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट http://awas.up.nic.in तथा आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अपलोड किया जा सकता है. सुझाव या आपत्ति आप लिखित रूप में जनपद हजरतगंज लखनऊ स्थित आवास बंधु कार्यालय में अथवा ईमेल. awasbandhu@gmail.com के माध्यम से 20 फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं.

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