लखनऊ: कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी में जान गंवाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के ड्राइवर-कंडक्टर समेत अन्य कर्मचारियों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी. रोडवेज में कार्यरत नियमित, संविदा या आउटसोर्स कर्मियों की संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की एकमुश्त धनराशि दी जाएगी. परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
25 मई तक मांगी गई सूचना
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक डीबी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अभी तक ड्यूटी के दौरान करीब 50 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत की सूचना प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश भर से 25 मई तक सूचना मांगी गई है. बता दें कि इस कोरोना काल में कई रोडवेज अधिकारियों की मृत्यु के साथ ही ड्राइवर कंडक्टर और आउटसोर्स कर्मी भी कोरोना की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए हैं. अधिकारियों के लिए तो सरकार की तरफ से सहायता राशि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन रोडवेज यूनियन के नेता लगातार परिवहन निगम के अधिकारियों से कर्मचारियों की हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे. इसके बाद परिवहन निगम ने रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर और आउटसोर्स कर्मियों के परिजनों को भी 50-50 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है.
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यूनियन ने किया इस कदम का स्वागत
उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शाखा अध्यक्ष रजनीश मिश्रा ने परिवहन निगम के इस कदम का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि इससे मृतक रोडवेज कर्मियों के परिजनों को दुख की घड़ी में संबल मिलेगा. जिनके यहां सिर्फ कमाने वाले यही लोग थे उनके लिए यह धनराशि जीने का सहारा बनेगी.