लखनऊः उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों की सहूलियत के लिए एकमुश्त समाधान योजना की अवधि एक माह और बढ़ा दी है. अब टैक्स में 100 फीसदी पेनल्टी की छूट पाने के लिए वाहन स्वामी 26 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे. एक माह की अवधि बढ़ने से निश्चित तौर पर जो वाहन स्वामी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए थे उन्हें एक और मौका मिलेगा. साथ ही परिवहन विभाग का बकाया टैक्स भी वसूल हो सकेगा. परिवहन आयुक्त कार्यालय की तरफ से प्रदेश के सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों को योजना की अवधि बढ़ाए जाने का सर्कुलर भेज दिया गया है.
परिवहन विभाग मुख्यालय पर एकमुश्त शास्ति समाधान योजना की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर विचार विमर्श हुआ. यह इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि एकमुश्त शास्ति समाधान योजना को लेकर क्षेत्रीय अधिकारी संजीदा नहीं हैं, जिसके चलते यह योजना परवान ही नहीं चढ़ पाई. लिहाजा, योजना की अवधि एक माह और बढ़ाए जाने का फैसला परिवहन आयुक्त की तरफ से लिया गया.
परिवहन आयुक्त ने निर्देशित किया है कि सभी संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और (प्रवर्तन) के साथ ही उप परिवहन आयुक्त (परीक्षेत्र) गंभीरता से समीक्षा करें. अपने अधीनस्थ जनपदों में योजना के अंतर्गत कम आवेदन प्राप्त होने और कम बकाया कर जमा होने के कारणों का विश्लेषण करें. अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन कर निर्देशित करते हुए अधिक से अधिक बकाया कर जमा कराएं.
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बता दें, कि परिवहन विभाग की इस एकमुश्त शास्ति समाधान योजना का लाभ पाने के लिए आरटीओ कार्यालय में एक अप्रैल 2020 या इससे पहले वाहन रजिस्टर्ड होना चाहिए. ऐसे वाहन स्वामी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और सौ फीसद पेनल्टी में छूट पा सकते हैं. साथ ही तीन किश्तों में कर का भुगतान भी कर सकते हैं. पहली किश्त टैक्स का 50 फीसदी और दो अन्य किश्तें 25-25 फीसद बकाया टैक्स की होंगी.
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