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ऊर्जा मंत्री ने 14 साल पुराने मामले में उपभोक्ता को दिलाई क्षतिपूर्ति, अमरोहा के जेई पर बिठाई जांच

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बुधवार को शक्ति भवन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने वर्षों से लम्बित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त 20 शिकायतों का समाधान करवाया.

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Published : May 18, 2023, 4:28 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने 14 साल पुराने एक मामले में उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए उसे क्षतिपूर्ति दिलाई. लखीमपुर के इस उपभोक्ता का 14 साल पहले बिजली विभाग की गलती से लगी आग में घर जल गया था, लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिला था. शिकायत के बाद इस उपभोक्ता की समस्या का ऊर्जा मंत्री ने स्वयं समाधान किया. उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले और उनकी समस्याओं के समाधान में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.


ऊर्जा मंत्री ने आईजीआरएस से प्राप्त लखीमपुर खीरी के शिकायतकर्ता अन्नी खां की 14 साल पुरानी समस्या जिसमें वर्ष 2009 में विद्युत लाइन टूटने पर घर में लगी आग से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी तक न होने की शिकायत थी, का समाधान कराया. तकिया हुसैनशाह अमरोहा की दानिश बेगम सिद्दीकी की ट्विटर पर प्राप्त शिकायत एक किलोवॉट घरेलू विद्युत संयोजन के लिए 1.81 लाख रुपये का स्टीमेट देने और बाद में स्टीमेट को कम करके 85 हजार करने पर एमडी पश्चिमांचल को संबंधित जेई यशवंत गौड़ पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. अभी तक जेई के किए गए कार्यों की जांच करने के भी निर्देश दिए. लखनऊ के मो. जलीस खां को बिना विद्युत संयोजन के बिल भेजने की शिकायत का समाधान किया और संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मध्यांचल के एमडी को दिए. मैनपुरी के मोहम्मद खान के अक्टूबर 2022 को घरेलू संयोजन के लिए आवेदन पर अभी सात मई को विद्युत मीटर लगाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति बहाल न करने की समस्या का समाधान किया गया. चित्रकूट के धीरू भैया की शिकायत साल 2014 से 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के उसके संयोजन का बिल शहरी क्षेत्र के अनुसार आने पर उपभोक्ता से 5,224 रुपये अधिक धनराशि जमा कराने पर उसके अगामी बिलों में समायोजित कराया गया. संबंधित मीटर रीडर के खिलाफ अनियमितता करने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए.



मंत्री एके शर्मा ने विभागीय समीक्षा में अधिकारियों को कराये जा रहे कार्यों को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए. जिससे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने आरडीएसएस योजना, राजस्व वसूली, विद्युतीकरण, ओवरलोड ट्रांसफार्मर/फीडर विस्तारित/नवसृजित निकायों में विद्युतीकरण की स्थिति, विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की. बकाएदार उपभोक्ताओं से वसूली के लिए सम्पर्क करने को सभी जिलों में प्रभावी रूप से संचालित कॉल सेन्टर स्थापित करने के निर्देश दिए. बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी चेकिंग करने, निर्वाध विद्युत अपूर्ति में व्यवधान और ट्रिपिंग से बचने के लिए तारों को छू रही पेड़ों की शाखाओं की समय से छटनी करने के निर्देश दिए.


यह भी पढ़ें : The Kerala Story : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल में फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर लगे बैन को हटाया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने 14 साल पुराने एक मामले में उपभोक्ता को बड़ी राहत देते हुए उसे क्षतिपूर्ति दिलाई. लखीमपुर के इस उपभोक्ता का 14 साल पहले बिजली विभाग की गलती से लगी आग में घर जल गया था, लेकिन उसे मुआवजा नहीं मिला था. शिकायत के बाद इस उपभोक्ता की समस्या का ऊर्जा मंत्री ने स्वयं समाधान किया. उन्होंने कहा है कि उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले और उनकी समस्याओं के समाधान में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.


ऊर्जा मंत्री ने आईजीआरएस से प्राप्त लखीमपुर खीरी के शिकायतकर्ता अन्नी खां की 14 साल पुरानी समस्या जिसमें वर्ष 2009 में विद्युत लाइन टूटने पर घर में लगी आग से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का भुगतान अभी तक न होने की शिकायत थी, का समाधान कराया. तकिया हुसैनशाह अमरोहा की दानिश बेगम सिद्दीकी की ट्विटर पर प्राप्त शिकायत एक किलोवॉट घरेलू विद्युत संयोजन के लिए 1.81 लाख रुपये का स्टीमेट देने और बाद में स्टीमेट को कम करके 85 हजार करने पर एमडी पश्चिमांचल को संबंधित जेई यशवंत गौड़ पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. अभी तक जेई के किए गए कार्यों की जांच करने के भी निर्देश दिए. लखनऊ के मो. जलीस खां को बिना विद्युत संयोजन के बिल भेजने की शिकायत का समाधान किया और संबंधित जेई के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मध्यांचल के एमडी को दिए. मैनपुरी के मोहम्मद खान के अक्टूबर 2022 को घरेलू संयोजन के लिए आवेदन पर अभी सात मई को विद्युत मीटर लगाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति बहाल न करने की समस्या का समाधान किया गया. चित्रकूट के धीरू भैया की शिकायत साल 2014 से 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के उसके संयोजन का बिल शहरी क्षेत्र के अनुसार आने पर उपभोक्ता से 5,224 रुपये अधिक धनराशि जमा कराने पर उसके अगामी बिलों में समायोजित कराया गया. संबंधित मीटर रीडर के खिलाफ अनियमितता करने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए.



मंत्री एके शर्मा ने विभागीय समीक्षा में अधिकारियों को कराये जा रहे कार्यों को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए. जिससे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने आरडीएसएस योजना, राजस्व वसूली, विद्युतीकरण, ओवरलोड ट्रांसफार्मर/फीडर विस्तारित/नवसृजित निकायों में विद्युतीकरण की स्थिति, विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की. बकाएदार उपभोक्ताओं से वसूली के लिए सम्पर्क करने को सभी जिलों में प्रभावी रूप से संचालित कॉल सेन्टर स्थापित करने के निर्देश दिए. बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी चेकिंग करने, निर्वाध विद्युत अपूर्ति में व्यवधान और ट्रिपिंग से बचने के लिए तारों को छू रही पेड़ों की शाखाओं की समय से छटनी करने के निर्देश दिए.


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