लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाई जाने की बड़ी मांग मान ली है. सीएम ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को दिए हैं. आयु सीमा बढ़ाए जाने को लेकर पिछले काफी दिनों से अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी यह मांग लगातार टॉप ट्रेंड हो रही थी. भाजपा व अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिए जाने के पत्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए थे.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को युवाओं की मांग मानते हुए प्रमुख सचिव गृह को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिए जाने की निर्देश दिए हैं. इसको लेकर गृह विभाग की तरफ से जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा. जिसमें विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. सीएम की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब पुलिस भर्ती में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन वर्षों की छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से इस बात की घोषणा करते हुए कहा है कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है.
गौरतलब है कि 'मिशन रोजगार' पर लगातार फोकस कर रही योगी सरकार ने 23 दिसंबर को प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रदेश के युवाओं को काफी समय से यूपी पुलिस में सिपाही के 60 हजार से ज्यादा रिक्त पदों की भर्ती का इंतजार था. इसमें से अनारक्षित के लिए 24 हजार 102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 हजार 264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12 हजार 650 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1204 पद आरक्षित हैं. नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित कर दिया गया है. नोटिफिकेशन में दिए गए क्षैतिज आरक्षण में दी गई जानकारी के तहत सम्पूर्ण पदों में से 20 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. लंबे समय बाद शुरू हुई आरक्षी भर्ती प्रक्रिया के चलते युवाओं की मांग थी कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, ताकि कई साल से तैयारी कर रहे युवा ओवर एज के कारण प्रक्रिया से बाहर न हो सकें.
बता दें, आयु सीमा में छूट देने संबंधी एक याचिका हाईकोर्ट में सर्वेश पांडेय व 28 अन्य अभ्यर्थियों ने अपनी दलील रखी थी. अभ्यर्थियों की तरफ से तर्क था कि 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं निकाली गई है. जबकि 2017 के एक मामले की सुनवाई में सरकार ने एफीडेविट दिया था कि प्रत्येक वरष 30 हजार भर्तियां निकालेंगे और समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे. इसके बाद सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली. ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरऐज हो गए हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को मौके देने के लिए कम से कम छूट देने के प्रावधान किया जाए. इसके अलावा अभ्यर्थियों ने ट्विटर हैंडल पर कैंपेन भी चलाया. साथ ही कई जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए. युवाओं की इस मांग को जायज मानते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को आयु सीमा में छूट देने के निर्देश दे दिए हैं.
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