लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होली और शब-ए-बारात के मौके पर शांति व्यवस्था कायम रहने के लिए सभी जिलों को डीजीपी डीएस चौहान ने सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. डीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व एसपी के साथ अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे सुरक्षा, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को संवेदनशील होलिका दहन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती किये जाने तथा पुलिस गश्त बढ़ाये जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही छोटी-छोटी सूचना का संज्ञान लेने और तत्काल मौके पर पुलिस बल भेजने के निर्देश दिए हैं.
डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि होलिका कमेटी, आयोजकों , धर्मगुरूओं व पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर गोष्ठी की जाए. जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आकस्मिक चेकिंग की जाए. संवेदनशील स्थानों व मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सृदृढ पुलिस प्रबन्ध सीसीटीवी कैमरा व मोबाइल पेट्रालिंग की व्यवस्था के साथ ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी सुनिश्चित की जाए. अवैध शराब भट्ठियों / अवैध शराब बनाने वाले तथा अन्य प्रान्त से अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे ट्वीटर / व्हाटसएप/ फेसबुक / इंस्टाग्राम आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। भ्रामक / आपत्तिजनक पोस्टो एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुए विधिक कार्रवाई की जाए.
डीजीपी ने दिए निर्देश
1. होलिका कमेटी, धर्मगुरूओं, आयोजकों व पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर गोष्ठी कर लिया जाए तथा गोष्ठी में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जिला प्रशासन के सहयोग से समय से निराकरण कर लिया जाये तथा धर्मगुरूओं / आयोजकों से समन्वय रखते हुये निरन्तर संवाद रखा जाए.
2. जनपद के थानों के त्यौहार रजिस्टरों का अवलोकन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय से कर लिया जाय तथा जुलूस के मार्गो पर पूर्व से फ्लैग मार्च की कार्यवाही कर लिया जाए.
3. होलिका दहन के समस्त स्थानों का भ्रमण तथा आयोजकों से गोष्ठी कर ली जाए. होलिका दहन के समय अग्निशमन व्यवस्था को सक्रिय रखा जाए.
4. बाजार तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आस-पास वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाए तथा व्यापारिक संगठनों के साथ गोष्ठी भी कर ली जाए.
5. यूपी - 112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो, स्थलों पर किया जाए.
6. आसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय किया जाए. हर छोटी सी छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुये तत्परतापूर्वक यथोचित विधिक कार्यवाही की जाए. वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इसकी समुचित मॉनीटरिंग की जाए.
7. अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.
8. आबकारी विभाग के पदाधिकारियों एवं स्थानीय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आकस्मिक चेकिंग की जाय तथा अवैध शराब बनाने वालों एवं अवैध शराब भट्ठियों तथा अन्य प्रान्त से अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए. आम जनमानस तथा शराब विक्रेताओं को निरन्तर जागरूक किया जाये ।
9. सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की मानिटरिंग की जाये तथा सतर्क दृष्टि रखी जाए. भ्रामक / आपत्तिजनक पोस्टो एवं अफवाहों का तत्काल संज्ञान लेते हुये वैधानिक कार्यवाही की जाये तथा अफवाहों का खण्डन किया जाए.
10. भीड़-भाड़ के स्थल, बाजार एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर यथावश्यक एण्टीसेबोटाज चेकिंग तथा क्यूआरटी टीम का व्यवस्थापन व्यवस्था / अग्निशमन की व्यवस्था बनाये रखी जाए.
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