लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 9534 पदों पर होने वाली सब-इंस्पेक्टर भर्ती के नोटिफिकेशन में दो बदलाव किए गए हैं. पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि इस भर्ती के लिए वही आवेदन कर सकता है, जिस व्यक्ति का जन्म 2 जुलाई सन् 1993 से पहले और 01 जुलाई सन् 2000 के बाद न हुआ हो. पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सब-इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई सन् 1993 से पहले और 2 जुलाई सन् 2000 के बाद न हुआ हो.
इसके अलावा बोर्ड ने वैवाहिक स्थिति के नियम को भी स्पष्ट किया है. इसमें कहा गया है कि जिस अभ्यर्थी ने किसी ऐसी स्त्री या पुरुष से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी पहले से जीवित हो या जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए भी किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो वह अभ्यर्थी पुलिस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को छूट दे सकती है, जिसे पर्सनल लॉ के अधीन विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं.
वैवाहिक स्थिति में पहले था ये नियम
पुराने नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पति या पत्नियां जीवित हों. पुराने नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम में छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है.
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30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन
यूपीपीआरपीबी ने 25 फरवरी को यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस के 9027, प्लाटून कमांडर पीएसी के 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. इस भर्ती के लिए आवेदक ऑनलाइन प्रक्रिया uppbpb.gov.in पर आवेदन कर सकते है. यह प्रक्रिया 30 अप्रैल 2021 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक चलेगी. यूपीपीआरपीबी ने कहा है कि उम्मीदवार बदलावों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करें. नोटिफिकेशन की अन्य सभी बातें पहले जैसी ही रहेंगी.