ETV Bharat / state

सीबीआई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कारोबारी अपहरण मामले का विचारण सत्र न्यायालय को सौंपा, अतीक व उसके बेटे पर आरोप - Trial businessman kidnapping case

लखनऊ में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने सत्र अदालत को रिपोर्ट देते हुए कहा कि आगामी 20 दिसंबर को दोनों अभियुक्तों को तलब किया गया है.

कारोबारी के अपहरण मामले का विचारण सत्र न्यायालय को सिपूर्द-
कारोबारी के अपहरण मामले का विचारण सत्र न्यायालय को सिपूर्द-
author img

By

Published : Nov 26, 2021, 9:48 PM IST

लखनऊ: प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने के बाद उसे देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के दो अभियुक्तों महेंद्र कुमार सिंह एवं नीतेश मिश्र के मामले को विचारण के लिए सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने सत्र अदालत को रिपोर्ट सौंपा. कहा कि आगामी 20 दिसंबर को दोनों अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों.

अभियोजन के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की.

उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा लेकिन जब उसने दस्तखत करने से इनकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा.

यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टांप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली.

इसे भी पढ़ेः चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के आरोपी जेई की न्यायिक हिरासत 14 दिसंबर तक बढ़ी

पत्रावली के अनुसार घटना की प्रारंभिक विवेचना कृष्णा नगर पुलिस ने करने के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था.

इसके बाद सीबीआई ने 12 जून 2019 को मामले की विवेचना प्रारंभ की थी. इस मामले में अतीक अहमद एवं अन्य लोगों का मामला सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द किया जा चुका है.

इस मामले में महेंद्र कुमार सिंह एवं नितेश मिश्रा को अभियोजन पक्ष की ओर से आवश्यक प्रपत्र एवं आरोप पत्र की नकल देने के उपरांत अदालत ने दोनों आरोपियों के मामले को भी विचारण के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है. यहां उनके मामले का विचारण सत्र अदालत द्वारा किया जाएगा.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

लखनऊ: प्रॉपर्टी डीलर को अगवा करने के बाद उसे देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के दो अभियुक्तों महेंद्र कुमार सिंह एवं नीतेश मिश्र के मामले को विचारण के लिए सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृद्धि मिश्रा ने सत्र अदालत को रिपोर्ट सौंपा. कहा कि आगामी 20 दिसंबर को दोनों अभियुक्त सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों.

अभियोजन के अनुसार 28 दिसंबर 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवा लिया. अतीक अहमद ने जेल में उसके साथ मारपीट की.

उससे सादे पन्ने पर दस्तखत करने कहा लेकिन जब उसने दस्तखत करने से इनकार किया तब अतीक अहमद, उसके बेटे उमर तथा गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान ने मिलकर उसे बुरी तरह से तमंचे व लोहे की रॉड तथा पट्टे से पीटा.

यह भी आरोप है कि इन सभी लोगों ने जबरन मोहित जायसवाल से स्टांप पेपर पर जबरन हस्ताक्षर बनवा लिए तथा 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली.

इसे भी पढ़ेः चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के आरोपी जेई की न्यायिक हिरासत 14 दिसंबर तक बढ़ी

पत्रावली के अनुसार घटना की प्रारंभिक विवेचना कृष्णा नगर पुलिस ने करने के उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था. इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था.

इसके बाद सीबीआई ने 12 जून 2019 को मामले की विवेचना प्रारंभ की थी. इस मामले में अतीक अहमद एवं अन्य लोगों का मामला सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द किया जा चुका है.

इस मामले में महेंद्र कुमार सिंह एवं नितेश मिश्रा को अभियोजन पक्ष की ओर से आवश्यक प्रपत्र एवं आरोप पत्र की नकल देने के उपरांत अदालत ने दोनों आरोपियों के मामले को भी विचारण के लिए सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया है. यहां उनके मामले का विचारण सत्र अदालत द्वारा किया जाएगा.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.