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High Security Number Plate लगवाने की नहीं बढ़ी तारीख, परिवहन मंत्री ने दिए यह निर्देश

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Published : Feb 15, 2023, 6:52 PM IST

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (High Security Number Plate) न लगवाने वाले वाहन चालकों को तगड़ा झटका लगेगा. किसी भी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने पर पांच हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिस वाहन पर नहीं लगी हो, ऐसे वाहनों के खिलाफ गुरुवार से कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर चलाए जाने की शिकायतें आती हैं. सभी संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यातायात पुलिस की सहायता लें एवं अपने स्तर से भी जांच करें.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक अप्रैल 2019 या उसके बाद विनिर्मित और पंजीकृत व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था. इसी प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाए जाने के लिए अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गई थीं, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किए जाने वाले अपराधों में वाहनों की भूमिका रहती है. इसलिए उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना आवश्यक है.

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे सभी वाहनों पर 16 फरवरी से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने की दशा में पांच हजार रुपये के चालान किए जाने की व्यवस्था है. जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए जाएंगे, उन पर पांच हजार रुपये का चालान होगा.

यह भी पढ़ें : Kanpur Dehat Incident ने मानवता को शर्मसार किया, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडेय ने उठाए गंभीर सवाल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिस वाहन पर नहीं लगी हो, ऐसे वाहनों के खिलाफ गुरुवार से कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर चलाए जाने की शिकायतें आती हैं. सभी संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यातायात पुलिस की सहायता लें एवं अपने स्तर से भी जांच करें.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक अप्रैल 2019 या उसके बाद विनिर्मित और पंजीकृत व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था. इसी प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाए जाने के लिए अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गई थीं, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है. उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किए जाने वाले अपराधों में वाहनों की भूमिका रहती है. इसलिए उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना आवश्यक है.

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे सभी वाहनों पर 16 फरवरी से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने की दशा में पांच हजार रुपये के चालान किए जाने की व्यवस्था है. जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए जाएंगे, उन पर पांच हजार रुपये का चालान होगा.

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