लखनऊ: परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती के तहत चयनित और 26 जून को एक से दूसरे जिले में स्थानान्तरित शिक्षिकाओं को भी सशर्त कार्यमुक्त किया जाएगा. बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया. सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि इन शिक्षकों को 12 अगस्त को शिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त किया जाएगा. साथ ही 13 रविवार को अवकाश के दिन जिलों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा. इसके बाद 16 से 18 अगस्त तक ऑनलाइन स्कूल आवंटन होगा.
ज्ञात हो कि बीते दो-तीन दिनों से 69000 भर्ती शामिल कई शिक्षकों जिनका जून में स्थानांतरण किया गया था. इस दौरान कोर्ट के आदेश के कारण विभाग ने 69000 भर्ती शिक्षकों का स्थानांतरण होने के बाद भी उनका कार्य मुक्त किए जाने पर पाबंदी लगा दी थी. इससे नाराज होकर बीते कई दिनों से बेसिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर महिला शिक्षक कार्य मुक्त करने को लेकर प्रदर्शन प्रदर्शन कर रही थीं.
सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि 69000 शिक्षकों की भर्ती में चयनित शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त करने पर एक जुलाई को रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के 13 मार्च के 69000 भर्ती पर पुनर्विचार के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल अपील का हवाला देते हुए लिखा था कि वर्तमान में कोर्ट का आदेश प्रभावी है. ऐसे में एक जून 2020 की चयन सूची संशोधित होने पर अभ्यर्थियों के जिला आवंटन में परिवर्तन होने की संभावना को देखते हुए 69000 भर्ती के शिक्षकों को कार्यमुक्त न किया जाए.
सचिव के इस आदेश से हजारों शिक्षिकाओं को लाभ होगा. 69000 शिक्षकों की भर्ती के तहत 2020 में चयनित शिक्षिकाओं को ही दो साल की सेवा पर तबादले का लाभ दिया गया था. शिक्षकों को पांच साल की सेवा के बाद अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी. शिक्षिकाओं ने पिछले दिनों तबादले के लिए लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था.
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