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ग्राहकों को ठग रहे वाहन विक्रेता, ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की चेतावनी

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने वाहन विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यदि वाहन बेचते समय ग्राहकों से हैंडलिंग एवं लॉजिस्टिक के रूप में अतिरिक्त धनराशि की वसूली की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Dec 4, 2020, 6:18 PM IST

ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की चेतावनी
ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द करने की चेतावनी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को वाहन विक्रेताओं की शिकायतें मिली हैं. शिकायत ये है कि वाहन बेचते समय वाहन विक्रेता ग्राहकों से हैंडलिंग एवं लॉजिस्टिक के रूप में अतिरिक्त धन उगाही कर रहे हैं. इस तरह की गम्भीर शिकायत का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने संज्ञान लिया है. उन्होंने वाहन विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. परिवहन आयुक्त ने साफ तौर पर आदेश दिया कि वाहन विक्रेता ग्राहकों से हैंडलिंग एवं लॉजिस्टिक के रूप में अतिरिक्त धनराशि की वसूली न करें. अगर ऐसा करते हैं तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

पोर्टल पर अंकित मूल्य ही वसूल किया जाए
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने कहा है कि सभी वाहन निर्माता होमोलोगेशन पोर्टल पर वाहन का मूल्य अंकित करते हैं और इसी मूल्य पर परिवहन विभाग टैक्स लगाता है, इसलिए होमोलोगेशन पोर्टल पर अंकित मूल्य ही वाहन का असल मूल्य है. वाहन विक्रेता यही मूल्य ग्राहकों से वसूल कर सकते हैं. इससे ज्यादा कीमत किसी की भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. वाहन विक्रेता खरीदारों से वाहन की यही कीमत वसूल करें. साथ ही खरीदार भी डीलर को इससे ज्यादा धनराशि का भुगतान न करें. अगर वाहन विक्रेता खरीदार से किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है तो संबंधित वाहन विक्रेता के ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ नियमानुसार कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

एआरटीओ प्रशासन को जारी किए निर्देश
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने प्रदेश के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है. उन्होंने कहा है कि सभी वाहन विक्रेताओं को एआरटीओ अवगत करा दें कि होमोलोगेशन पोर्टल पर प्रदर्शित वाहन का मूल्य ही खरीदारों से वसूल किया जाए. नए वाहन विक्रेता को व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करते समय या पुराने वाहन विक्रेता के व्यवसाय प्रमाण पत्र के नवीनीकरण करते समय उनसे शपथ पत्र लिया जाए. शपथ पत्र में होमोलोगेशन पोर्टल पर प्रदर्शित मूल्य ही वाहन ग्राहकों से वसूल किया जाए.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को वाहन विक्रेताओं की शिकायतें मिली हैं. शिकायत ये है कि वाहन बेचते समय वाहन विक्रेता ग्राहकों से हैंडलिंग एवं लॉजिस्टिक के रूप में अतिरिक्त धन उगाही कर रहे हैं. इस तरह की गम्भीर शिकायत का ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने संज्ञान लिया है. उन्होंने वाहन विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. परिवहन आयुक्त ने साफ तौर पर आदेश दिया कि वाहन विक्रेता ग्राहकों से हैंडलिंग एवं लॉजिस्टिक के रूप में अतिरिक्त धनराशि की वसूली न करें. अगर ऐसा करते हैं तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

पोर्टल पर अंकित मूल्य ही वसूल किया जाए
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने कहा है कि सभी वाहन निर्माता होमोलोगेशन पोर्टल पर वाहन का मूल्य अंकित करते हैं और इसी मूल्य पर परिवहन विभाग टैक्स लगाता है, इसलिए होमोलोगेशन पोर्टल पर अंकित मूल्य ही वाहन का असल मूल्य है. वाहन विक्रेता यही मूल्य ग्राहकों से वसूल कर सकते हैं. इससे ज्यादा कीमत किसी की भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. वाहन विक्रेता खरीदारों से वाहन की यही कीमत वसूल करें. साथ ही खरीदार भी डीलर को इससे ज्यादा धनराशि का भुगतान न करें. अगर वाहन विक्रेता खरीदार से किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज वसूला जाता है तो संबंधित वाहन विक्रेता के ट्रेड सर्टिफिकेट के खिलाफ नियमानुसार कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

एआरटीओ प्रशासन को जारी किए निर्देश
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर धीरज साहू ने प्रदेश के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है. उन्होंने कहा है कि सभी वाहन विक्रेताओं को एआरटीओ अवगत करा दें कि होमोलोगेशन पोर्टल पर प्रदर्शित वाहन का मूल्य ही खरीदारों से वसूल किया जाए. नए वाहन विक्रेता को व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करते समय या पुराने वाहन विक्रेता के व्यवसाय प्रमाण पत्र के नवीनीकरण करते समय उनसे शपथ पत्र लिया जाए. शपथ पत्र में होमोलोगेशन पोर्टल पर प्रदर्शित मूल्य ही वाहन ग्राहकों से वसूल किया जाए.

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