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नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज हुई गवाही, सड़क घेरकर आवागमन अवरुद्ध करने का है आरोप - भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह

इस मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक शिवा साकेत सोनकर ने 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी. एफआईआर में कहा गया था कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में दिए गए बयानों के विरोध का बसपा द्वारा आह्वान किया गया था.

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एमपी/एमएलए कोर्ट
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Published : May 27, 2022, 9:57 PM IST

लखनऊ : धरना प्रदर्शन के दौरान सड़क घेरकर आवागमन अवरुद्ध करने के मामले में कांग्रेस नेता और तत्कालीन बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच लोगों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमे में दो गवाहों ने अपनी गवाही एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दर्ज कराई. अदालत ने अब विवेचक की गवाही के लिए आगामी 13 जून की तिथि नियत की है.

पत्रावली के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक शिवा साकेत सोनकर ने 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी. उक्त एफआईआर में कहा गया था कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में दिए गए बयानों के विरोध का बसपा द्वारा आह्वान किया गया था.

इसे भी पढे़ंः कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कोर्ट ने किया तलब

इस आह्वान पर एकत्रित हुए बहुजन समाज पार्टी के करीब चार-पांच हजार कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, हजरतगंज चौराहे से निकलकर विधानसभा के सामने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया. उनके इस आक्रामक रुख से आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. विवेचना के बाद पुलिस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, नौशाद अली, अतर सिंह राव और मेवा लाल के खिलाफ 21 जून 2017 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था. इस मामले में शुक्रवार को कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल राजेश कुमार सिंह की गवाही दर्ज की गई. दोनों ही गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है. अदालत के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी.

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लखनऊ : धरना प्रदर्शन के दौरान सड़क घेरकर आवागमन अवरुद्ध करने के मामले में कांग्रेस नेता और तत्कालीन बसपा महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच लोगों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमे में दो गवाहों ने अपनी गवाही एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दर्ज कराई. अदालत ने अब विवेचक की गवाही के लिए आगामी 13 जून की तिथि नियत की है.

पत्रावली के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट उप निरीक्षक शिवा साकेत सोनकर ने 21 जुलाई 2016 को हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी. उक्त एफआईआर में कहा गया था कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में दिए गए बयानों के विरोध का बसपा द्वारा आह्वान किया गया था.

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इस आह्वान पर एकत्रित हुए बहुजन समाज पार्टी के करीब चार-पांच हजार कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए, हजरतगंज चौराहे से निकलकर विधानसभा के सामने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया. उनके इस आक्रामक रुख से आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा. विवेचना के बाद पुलिस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, नौशाद अली, अतर सिंह राव और मेवा लाल के खिलाफ 21 जून 2017 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था. इस मामले में शुक्रवार को कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल राजेश कुमार सिंह की गवाही दर्ज की गई. दोनों ही गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है. अदालत के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी.

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