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अंसार गजवातुल हिंद के आतंकियों को जेल से किया तलब

एनआईए की विशेष कोर्ट ने अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के आतंकियों मुशीरुद्दीन, मिनहाज, शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद को 19 जनवरी के लिए जेल से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.

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Published : Jan 7, 2022, 9:42 PM IST

लखनऊ: एनआईए की विशेष कोर्ट ने अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के आतंकियों मुशीरुद्दीन, मिनहाज, शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद को 19 जनवरी के लिए जेल से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.

इन आतंकियों पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार व विस्फोटक एकत्र करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है. शुक्रवार को कोर्ट ने एनआईए द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया है.

उल्लेखनीय है कि एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दायर करके बताया था कि इस मामले की रिपोर्ट 11 जुलाई को एटीएस ने गोमती नगर थाने में दर्ज की थी, बाद में मामला एनआईए को सौप दिया गया. तब एनआईए ने इस मामले में 29 जुलाई 2021 को दूसरी रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू की.

ये भी पढ़ेंः बिजली बिल हुआ आधा : अब बिजली दर 6 से घटकर 3 रुपये/यूनिट, फिक्स चार्ज 130 रुपये/एचपी से घटकर हुआ 65

विवेचना के दौरान पता चला कि जम्मू कश्मीर स्थित अलकायदा के आतंकियो ने आरोपी मिनहाज से ऑनलाइन संपर्क किया और आरोपी मिनहाज ने आतंकियों के साथ साजिश में शामिल होकर अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार ग़ज़वातुल हिन्द के लिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से सदस्यों की भर्ती की.

कहा गया कि मिनहाज ने मुशीरुद्दीन को यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भर्ती किया. बताया गया कि मिनहाज और मुशीर ने धमाके करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार व विस्फोटक एकत्र किए और धमाकों के स्थान को चिन्हित किया. वहीं, अन्य तीनो आरोपियों शकील, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद भी इस साजिश में शामिल थे.

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लखनऊ: एनआईए की विशेष कोर्ट ने अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द के आतंकियों मुशीरुद्दीन, मिनहाज, शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद को 19 जनवरी के लिए जेल से लाकर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है.

इन आतंकियों पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार व विस्फोटक एकत्र करके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है. शुक्रवार को कोर्ट ने एनआईए द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया है.

उल्लेखनीय है कि एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दायर करके बताया था कि इस मामले की रिपोर्ट 11 जुलाई को एटीएस ने गोमती नगर थाने में दर्ज की थी, बाद में मामला एनआईए को सौप दिया गया. तब एनआईए ने इस मामले में 29 जुलाई 2021 को दूसरी रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू की.

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विवेचना के दौरान पता चला कि जम्मू कश्मीर स्थित अलकायदा के आतंकियो ने आरोपी मिनहाज से ऑनलाइन संपर्क किया और आरोपी मिनहाज ने आतंकियों के साथ साजिश में शामिल होकर अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार ग़ज़वातुल हिन्द के लिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से सदस्यों की भर्ती की.

कहा गया कि मिनहाज ने मुशीरुद्दीन को यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भर्ती किया. बताया गया कि मिनहाज और मुशीर ने धमाके करके भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार व विस्फोटक एकत्र किए और धमाकों के स्थान को चिन्हित किया. वहीं, अन्य तीनो आरोपियों शकील, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद भी इस साजिश में शामिल थे.

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